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अपनों ने ही किया इंसानियत की हत्या, पिता को उतरा बेटे ने मौत के घाट, पढ़े पूरी खबर…

मनेन्द्रगढ़। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने पैसे के लेन-देन को लेकर आक्रोशित युवक के द्वारा अपने पिता व बड़े भाई की डंडे से पीटकर हत्या कर दिए जाने के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनकपुर थानांतर्गत ग्राम जोलगी निवासी प्रार्थिया सुकवरिया बसोर ने बहू तारावती सहित 10 मई 2021 को जनकपुर थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पुत्र गुलाब व पति चरकाराम के सिर पर छोटे पुत्र धनजीत द्वारा पैसा लेन-देन की बात को लेकर हत्या करने की नीयत से प्राणघातक वार किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई है।

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