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Raipur: अवैध रूप से शराब के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, 150 नग देशी पौवा जप्त…

रायपुर: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

इसी क्रम में दिनांक 02.11.2023 को सूचना प्राप्त हुई कि चौकी सिलतरा क्षेत्रांतर्गत तेलीन दाई माता मंदिर पास दोपहिया वाहन सवार दो व्यक्ति अपने पास शराब रखें है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी धरसीवां एवं चौकी प्रभारी सिलतरा के नेतृत्व में चौकी सिलतरा पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त स्थान पर जाकर व्यक्तियों तथा दोपहिया वाहन को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम करण बागड़े एवं रोशन दिवाकर निवासी धरसींवा का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में देशी शराब रखा होना पाया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा करण बागड़े एवं रोशन दिवाकर से शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी करण बागड़े एवं रोशन दिवाकर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 95 पौवा देशी शराब तथा बिक्री रकम एवं घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन सीजी/04/एमयू/1672 जुमला कीमती लगभग 50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 517/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

इसी प्रकार चौकी सिलतरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम साण्ड्रा स्थित गोस्वामी होटल पास अवैध रूप से शराब के साथ दोपहिया वाहन में आरोपी रवि कुमार चेलक एवं आकाश कुमार साहू को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से 65 पौवा देशी शराब तथा घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन क्रमांक सीजी/04/एनडब्ल्यू/1454 जुमला कीमती लगभग 45,000/-रूपये जप्त* कर आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 518/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

*गिरफ्तार आरोपी – (अप. क्र 517/23 के प्रकरण में)*

*01. करण बागडे पिता श्याम बागडे उम्र 20 साल निवासी मिनीमाता चौक सांकरा थाना धरसीवा रायपुर।*

*02. रोशन दिवाकर पिता हीरालाल दिवाकर उम्र 23 साल निवासी मिनीमाता चौक सांकरा थाना धरसीवा रायपुर।*

*गिरफ्तार आरोपी – (अप. क्र 518/23 के प्रकरण में)*

*01 रवि कुमार चेलक पिता घासुराम चेलक उम्र 19 साल निवासी सतनामी मोहल्ला सांकरा थाना धरसींवा रायपुर।*

*02 आकाश साहू पिता राजेश साहू उम्र 19 साल निवासी निवासी सतनामी मोहल्ला सांकरा थाना धरसीवा जिला रायपुर*

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