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दहेज़ प्रताड़ना का मामला सामने: बुलेट नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने किया प्रताड़ित निकाला घर से बाहर…

रायपुर: राजधानी रायपुर में दहेज़ प्रताड़ना का मामला सामने आया है. कोटा निवासी पीड़िता ने एसपी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि दहेज में बुलेट न देने पर लड़के के परिवार ने उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया हैं. पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है.

पीड़िता ने बताया कि 31 जनवरी 2024 को उसका विवाह अमलीडीह निवासी आरोपी के साथ हिंदू धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार कोटा में संपन्न हुआ था. एक गरीब मजदूर होने के बावजूद उसके पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए 1 तोला 4 आनी सोना, 25 तोला चांदी, हीरो होंडा डीलक्स (बाइक), फ्रीज, कूलर, टीवी, अलमारी, पलंग सोफा, गैस चूल्हा, कांसे का बर्तन , पीतल समान आदि घरेलू सामग्री दिया था. लेकिन शादी में बुलेट नहीं देने की बात से नाराज उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे विवाह के पहले दिन से ही परेशान करना शुरू कर दिया.

पीड़ित ने बताया कि उसने अपने दांपत्य जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन ससुराल वालों में कोई बदलाव नहीं आया और उसके पति, सास, ससुर, डेढ़सास तरह-तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से दहेज के नाम पर प्रताड़ना देते रहे. हद तो तब हो गई जब उन्होंने विवाह के तीन महीने के अंदर ही दहेज के नाम से प्रताड़ित कर उसे घर से बाहर निकाल दिया. इस प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने समझौते की उम्मीद से महिला पुलिस थाना में बीते 5 अप्रैल को एक आवेदन भी दिया था. बावजूद इसके जब कोई समाधान नहीं निकला तो पीड़िता ने राजधानी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह से गुहार लगाते हुए मामले में आरोपी सरुराल पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निवेदन किया था.

एसएसपी ने दिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
इस मामले के संज्ञान में आने के बाद रायपुर एसएसपी ने पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसके पति, सास, ससुर और डेढ़सास के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया. जिसके बाद महिला थाना पुलिस टीम सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध अंर्तगत धारा 498 (ए), 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है.

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