नई दिल्ली. सहारा ग्रुप (Sahara Group) में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों का पैसा वापस दिलाने को केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल (CRCS-Sahara Refund Portal) शुरू कर दिया है. इस पोर्टल के जरिए सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशक अपना पैसा वापस पा सकते हैं. पैसा उन्हीं निवेशकों को वापस मिलेगा जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है. शुरुआत में निवेशकों को 10-10 हजार रुपये रिफंड किए जाएंगे. रिफंड क्लेम करने के लिए निवेशकों को कोई फीस नहीं देनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर 29 मार्च का सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में पड़े 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था. अब इन्ही पांच हजार करोड़ रुपये को पहले चरण में निवेशकों को वापस किया जाएगा. यह पैसा उन निवेशकों को मिलेगा जिन्होंने सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मे निवेश किया है.
एक ही फॉर्म में करें सभी क्लेम
अगर किसी निवेशक ने सहारा की एक से ज्यादा को-ऑपरेटिव सोसाइटिज में निवेश किया है, तो उसे रिफंड लेने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध रिफंड फॉर्म में ही अपने सभी क्लेम फाइल करने होंगे. सहारा ग्रुप ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटी क्लेम आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर उसे सत्यापित करेगी. पोर्टल पर क्लेम फॉर्म फाइल करने के 15 दिन के बाद SMS से या पोर्टल पर क्लेम स्टेटस की जानकारी दी जाएगी. क्लेम प्रोसेस पूरा होने में 45 दिन लग सकते हैं.
क्या लगेगी फीस?
पैसे वापस पाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट (https://cooperation.gov.in) पर दिए CRCS-Sahara Refund Portal के लिंक पर क्लिक करके पोर्टल पर लॉगइन करना होगा. रिफंड हासिल करने के लिए निवेशकों को कोई फीस नहीं देनी होगी.
ऐसे करें ऑनलाइन रिफंड क्लेम
सहारा ग्रुप की इन चार सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को रिफंड लेने के लिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट (https://cooperation.gov.in) पर जाना होगा. वहां स्क्रॉल डाउन करके CRCS-Sahara Refund Portal पर क्लिक करें. ऐसा करने के बाद सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल खुल जाएगा. यहां पर सबसे पहले डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नजर आएगा. इस पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के अंतिम चार अक्षर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा. फिर मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें.
अब पोर्टल पर डिपॉजिटर लॉग इन पर क्लिक करें. फिर से आधार के चार अंक और मोबाइल नंबर दर्ज करें. निर्धारित स्थान पर ओटीपी दर्ज करें. आधार डेटा लेने हेतु की गई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें. ऐसा करने पर आपके आधार की जानकारियां आपके सामने होंगी. इसके बाद आपको क्लेम फॉर्म दिखाई देगा. इसमें मांगी गई सभी जानकारियां भरें. जरूरी डॉक्युमेंट अपलोड करें.