
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया था कि 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन वापस लिया जा रहा है. जिस किसी के पास अभी ये नोट हैं उनके पास 23 मई से 30 सितंबर तक इसे जमा करने या फिर एक्सचेंज करने का मौका रहेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति एक दिन में 20,000 रुपये तक 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज कर पाएगा. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपये नोट को बदलने के लिए बैंक तैयार हैं (RBI Governor’s big statement came)
बैंकों में सभी तरह की जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने लोगों से कहा कि वो नोट को बदलने में हड़बड़ी न दिखाएं. चार महीने का समय है. आराम से नोट बदलें. शक्तिकांत दास ने कहा कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपये के नोट लिगल टेंडर बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान आने वाली मुश्किलों को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है. जब शक्तिकांत दास से से पूछा गया है कि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोटों का क्या होगा? इसपर उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे.
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर के अंदर 2000 रुपये के मैक्सिमम नोट वापस आ जाएंगे. अगर उसके बाद भी बाजर में रहते हैं, तो उसे लेकर आगे बताया जाएगा. यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर के कहने का ये मतलब था कि लोग 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट बदलवा लें.(RBI Governor’s big statement came)