आरंग: ग्रामीण एकता युवा संगठन मंडल बैहार के द्वारा तहसील कार्यालय आरंग के माल जमादार बृजलाल दीवान के विरुद्ध सिविल सेवा शर्तें आचरण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी थाना आरंग से लिखित मांग की है. मामला तहसील कार्यालय आरंग का है न्यायालय तहसीलदार आरंग द्वारा बेदखली वारंट जिसमें पालन प्रतिवेदन की अंतिम तिथि 08/02/2021 तक पालन प्रतिवेदन न्यायालय में जमा करने का आदेश किया था. किंतु 02 साल 06 माह बीत जाने के बाद भी आज तक पालन प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है.
जिसकी शिकायत माननीय कलेक्टर रायपुर के समक्ष किया गया था जिसकी विभागीय जांच माननीय एसडीम आरंग के द्वारा किया गया जिसमें माल जमादार बृजलाल दीवान ने अपने स्पष्टीकरण पर स्वत ही कबूल किया है कि तहसीलदार का मौखिक आदेश आने के कारण यह कार्यवाही रोकनी पड़ी जबकि मौखिक आदेश का कोई प्रमाण नहीं है सूचना के अधिकार से रिपोर्ट से स्पष्ट होता है. कि स्वयं तत्कालिक तहसीलदार श्री गोविंद सिन्हा के कार्यकाल में बार-बार प्रतिवेदन जमा करने हेतु माल जमादार को आदेशित किया था किंतु माल जमादार द्वारा अतिक्रमण कार्यों से मिली भगत कर भ्रष्टाचारी का संकेत दिया है. ग्रामीण एकता युवा संगठन मंडल बैहार ने माननीय थाना प्रभारी थाना आरंग के समक्ष कार्यवाही करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है.
रिपोर्टर – नमनश्री वर्मा आरंग