
गरियाबंद:- उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले के दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में दिनांक 23.03 23 को थाना पाण्डुका के मर्ग क्र० 07/23 धारा 174 जाफौ के मृतिका पुल्सा बाई उर्फ धुरया का मर्ग इटीमेशन कायम कर तत्काल कार्यवाही करते हुये मृतिका के पति साधुराम निषाद पिता स्व० झाडुराम निषाद उम्र 65 वर्ष साकिन अतरमरा थाना पाण्डुका का पूछताछ कथन लिया गया जिसने बताया कि दिनांक 21.03.2023 को खरीफ फसल का 10 कट्टा धान बेचने की बात को लेकर रात्रि करीबन 08.00 बजे इसका नाती भूपेन्द्र एवं लोकेश निषाद साधुराम निषाद की पत्नि धुस्सा बाई को जमीन में पटककर हाथ मुक्का लात से मारपीट करना मारपीट करने से इसके पीठ, कमर में चोट लगा है.
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तथा इसकी पत्नि धुस्सा बाई के सिर, गाल, आंख के पास तथा घुटने में चोट आने पर दिनांक 22.03.2023 को उपचार हेतु शासकीय अस्पताल नयापारा राजिम ले जाना जिसका उपचार के दौरान फौत होना बताया तथा पीएम रिपोर्ट में भी डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक का होना लेख करने पर प्रथम दृष्टया धारा 302,323,34 भादवि0 का अपराध घटित होना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान कथन के आधार पर थाना प्रभारी पांडुका निरीक्षक जय सिंह धुर्वे द्वारा टीम गठित कर सदेही के ग्राम अंतरमरा जाकर घेराबंदी कर सदेही भूपेद्र व लोकेश निषाद को पकड़ कर कड़ाई से पूछताछ करने से अपने ही दादी मूर्तिका घुस्सा ऊर्फ धुरवा बाई निषाद को धान बेचने की मामूली बात पर जमीन मे पटकर लात घुसा से मारने से ही मृतिका का मौत होना स्वीकार करने पर आज दिनांक 24.03.23 को आरोपीगण भूपेंद्र व लोकेश निषाद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर उप जेल गरियाबंद मे दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक जयसिंह धुर्वे सउनि श्रवण विश्वकर्मा, आरक्षक सतीश गिरी. गंगाधर सिन्हा, टार्जन साहू की सराहनीय भूमिका रही।
आरोपी
01) भूपेन्द्र निषाद पिता यादराम निषाद उम्र 23 वर्ष
02) लोकेश निषाद पिता यादराम निषाद उम्र 20 वर्ष साकिनान अतरमरा थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद
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