छत्तीसगढ़बड़ी खबर

गरियाबंद पुलिस द्वारा नाबालिक पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को भेजा जेल…

गरियाबंद: प्रार्थिया द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराया कि आरोपी द्वारा दिनांक 25.10.2023 को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया कि प्रार्थिया की रिपोर्ट परअपराध क्रमांक 84/23 धारा 363, 366, 376 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामले की संपूर्ण जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए गरियाबंद पुलिस कप्तान अमित तुकाराम कांबले के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.सी. पटेल के मार्गदर्शन व अनुविभागीय अधिकारी मैनपुर बाजी लाल सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मैनपुर निरीक्षक शिव शंकर हुर्रा के द्वारा टीम गठित कर आरोपी को पता तलाश कर पकड़ा गया। प्रकरण के आरोपी लखमू उर्फलखनू मरकाम पिता स्व० मुलचंद मरकाम उम्र 19 साकिन शोभा कन्हारपारा थाना शोभा जिला गरियाबंद को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कर पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करना बताया है । प्रकरण में पीड़िता नाबालिक होने से प्रकरण में धारा 4 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी है। प्रकरण के आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मैनपुर शिव शंकर हुर्रा, प्रधान आरक्षक विनोद नरेटी अन्य कर्मचारियों का भूमिका सराहनी रहा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button