CG BREKING: मजाक में भी अश्लील या मीम वीडियो पोस्ट की तो हो सकती है 7 साल की सजा, ऐसे ही 10 मामले दर्ज

child pornography action मोबाइल का उपयोग आम होने के साथ ही इसके उपयोग को लेकर सावधानी जरूरी हो गई है। मजाक में भी अश्लील मीम या वीडियो पोस्ट करने पर जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इसे बाल यौन शोषण माना जाएगा। इस केस में 7 साल की सजा तक हो सकती है। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क और बाल यौन शोषण के खिलाफ देश में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)के 14 राज्यों में छापे के बाद शुक्रवार को रायपुर पुलिस एक्शन में आई और एक के बाद शहर के अलग-अलग थानों में 10 केस अलग-अलग लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए। अब पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है।
child pornography action पुलिस के पास सभी आरोपियों के फोन नंबर हैं। ऐसी दशा में कोई भी पुलिस की पकड़ में आने से बच नहीं सकेगा। पुलिस अफसरों के अनुसार आरोपियों ने सोशल मीडिया में अश्लील मीम, फोटो और वीडियो पोस्ट किया है। उनके वही पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है, जबकि यह गैरकानूनी है। पुलिस अफसरों ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बच्चों से संबंधित कोई भी ऐसा पोस्ट जो अश्लील हो। इसमें मीम, फोटो, वीडियाे या व्यंग्य शामिल है, वह चाइल्ड पोर्नोग्राफी की श्रेणी में आता है। वाट्सएप पर भी यही नियम लागू होता है। यानी वाट्सअप पर भी इसे भेजने पर पाबंदी है।
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child pornography action ऐसे पोस्ट और मैसेज पर एनसीआरबी से लेकर लोकल पुलिस की टीम लगातार नजर रख रही है। इसके लिए बाकायदा निगरानी कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी के माध्यम से ही ऐसे पोस्ट करने वालों की पहचान की जा रही है। उनका फोन नंबर, आईपी एड्रेस निकाला जा रहा है। उनकी जानकारी निकालकर कार्रवाई की जा रही है।
बच्चों के अश्लील पोस्ट को किया वायरल
child pornography action रायपुर में जिन 10 लाेगों के खिलाफ आईटी एक्ट और पोर्नोग्राफी के तहत केस दर्ज किया है, उन सभी ने बच्चों से जुड़े अश्लील सामग्री वायरल की है। पुलिस ने सिविल लाइन, तेलीबांधा, डीडी नगर, कबीर नगर, विधानसभा और पुरानी बस्ती में अलग-अलग मामलों में 8 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट व चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार एनसीआरबी की निगरानी टीम ने फोटो, वीडियो देखकर कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को चिट्ठी लिखी थी। पुलिस मुख्यालय ने रायपुर पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया। उसके बाद केस दर्ज किया गया है। अब तक रायपुर में 45 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है।
क्या नहीं करना है पोस्ट
child pornography action एडीजी तकनीकी सेवा प्रदीप गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि पोस्ट करते समय सावधानी बरतें। ऐसा कोई भी फोटो, मीम, वीडियो पोस्ट न करें, जो अश्लील हाे। खासतौर पर बच्चों से संबंधित पोस्ट करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि लोग केवल मजे लेने या व्यंग्य के लिए पोस्ट कर देते हैं, जबकि नाबालिगों की ऐसी तस्वीर और वीडियो जिससे अश्लीलता प्रदर्शित होती है। वह अपराध है।
7 साल से ज्यादा की सजा
child pornography action रायपुर कोर्ट के वकील विपिन अग्रवाल ने बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आईटी 67 की धारा में केस दर्ज किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अश्लील सामाग्री (वासना,कामुकता आदि वाले कंटेंट) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित करता है यानी पोस्ट करता है। वह कानूनी तौर पर अपराध है। इसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है।
जाने-आनजाने में किया गया पोस्ट भी अपराध
child pornography action सिविल लाइन टीआई सत्यप्रकाश ने बताया कि उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी में दो केस दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि अधिकांश आरोपी पकड़े जाने के बाद यही कहते हैं कि उनसे अनजाने में पोस्ट हुआ है। या फिर उन्होंने सिर्फ मीम पोस्ट किया था। वह व्यंग था। उन्हें पता नहीं था कि वह अश्लील है। इस मामले में अब तक 60-70 साल तक के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि सिम उनके नाम पर था। उनके किसी रिश्तेदार ने मीम पोट कर दिया था। कार्रवाई के दौरान यही देखा जाता है कि सिम किसके नाम पर है।
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