क्राइमछत्तीसगढ़

महासमुंद: अंतराज्यीय चार गांजा तस्कर गिरफ्तार लक्जरी कार में कर रहे थे गांजा की तस्करी

लुकेंद्र साहू, महासमुंद

महासमुन्द। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने जिलें के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था ओडिसा के रास्ते महासमुंद जिलें से होकर जाने वाले अवैध गांजा के परिवहन पर कार्यवाही करे। ओड़िसा में जहां से अवैध गांजा लाया जाता है। उन क्षेत्रों में अपने मुखबिरों को सक्रिय करें और अवैध गांजा के परिवहन की सूचना प्राप्त कर उस पर लगातार कार्यवाही करें।उक्त ‍निर्देश पर अनु0अधिकारी (पुलिस) बागबाहरा सुश्री लितेश सिंह एवं थाना प्रभारी बागबाहरा प्रशिक्षु डीएसपी तिलेश्वर प्रसाद यादव द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में दिनांक 13.092020 को जरिये मुखबिर मिला कि एक सफेद रंग की मारूति सुजुकी क्रेजा कार क्रमांक MP 04 CQ 8981 जो उडिसा की ओर से महासमुन्द9 की ओर NH353 में अवैध रूप से गांजा परिवहन करते आ रहा है कि सूचना तस्दीक पर NH 353 पिथौरा चौक बागबाहरा पहुंच कर एक सफेद रंग की मारूति सुजुकी ब्रेजा कार क्रमांक MP 04 CQ 8981 में सवार 04 आरोपीगण 01 भुपेन्द्र सिंह पिता चंदर सिंह उम्र 25 वर्ष सा. भागवानपुर थाना अष्टा जिला सिहोर (म.प्र.), 02. अक्षय कुमार पिता साधुराम उम्र 21 वर्ष सा. विकासनगर, अमानपुर, थाना कर्बी, जिला चित्रकोट (उ.प्र.), 03. महेश मालवी पिता मदन सिंह उम्र 26 वर्ष सा. भागवानपुर थाना अष्टा जिला सिहोर (म.प्र.), 04. अशोक कुमार पिता पुस्सु लाल उम्र 26 वर्ष सा. सा. विकासनगर, अमानपुर, थाना कर्बी, जिला चित्रकोट (उ.प्र.) के कब्जे से 01. 22 पैकेटों में अवैध मादक द्रव्य पदार्थ जैसे गांजा कुल वजन 42 किलोग्राम कीमती 420000/रूपये, 02. एक परिवहन के सफेद रंग की मारूति सुजुकी ब्रेजा कार पुरानी इस्ते्माली क्र. MP 04 CQ 8981 कीमती 400000/रूपये 03. 05 नग मोबाईल कीमती 16500 रूपये 04. नगदी रकम 3300 रूपये। कुल जुमला 8,39,800/रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक जप्ती कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपीपियों द्वारा उक्त मादक पदार्थ गांजा को रायगढा ‍(उडिसा) से सिहोर (मध्यप्रदेश) ले जाना बताया।आरोपीगण भुपेन्द्र सिंह, अक्षय कुमार, महेश मालवी, अशोक कुमार का कृत्य अपराध धारा 20 (ख) NDPS Act का घटित करना पाये जाने से आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर विधिवत दिनांक 13/09/2020 के क्रमश: 17:15, 17:20, 17:25, 17:30 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने से आरोपियों को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया। आरोपियों के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 181/20 धारा खिलाफ 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही कर विवेचना कर रही है। सम्पूर्ण कार्यवाही श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अति पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू एवं अनुअधिकारी (पुलिस) सुश्री लितेश सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी तिलेश्वर प्रसाद, सउनि जनकलाल पटेल, प्रआर 238 ललित पटेल, आर. एकलब्यथ बैस, मेहत्तर साहू, मनीष यादव, चालक आर. विरेन्द्र तिवारी विशेष योगदान रहा।

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