BREAKING :-ग्राम पंचायत पवनी के सरपंच महेंद्र श्रीवास को पद का दुरूपयोग करने के कारण धारा 39 के तहत बिलाईगढ़ अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा तत्काल प्रभाव से किया निलंबित ।
रायपुर :- ग्राम पंचायत पवनी के सरपंच महेंद्र श्रीवास को पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत पद का दुरूपयोग कुरने के कारण धारा 39 के तहत बिलाईगढ़अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सरपंच महेन्द्र श्रीवास के ऊपर ग्रामपंचायत पवनी के उपसरपंच ने ही कोरोना संक्रमण काल में वापस आए प्रवासी श्रमिकों के खाना सामग्री में फर्जी बिल बनाने को लेकर लगाया था आरोप।
बिलाईगढ़ विधानसभा के नाराज कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता इस मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को ज्ञापन सौंपा था।
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आपको बता दे कि बलौदा बाजार जिले के जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत पवनी के सरपंच के ऊपर नरेंद्र कुमार साहू एवं उपसरपंच चंद्रपाल यादव ने ही ग्राम पंचायत पवनी के सरपंच महेंद्र कुमार श्रीवास के खिलाफ कोरोना संक्रमण काल में वापस आए प्रवासी श्रमिकों राशन सामग्री को लेकर फर्जी बिल बनाया गया था। सरपंच को अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा कार्यवाही करते हुए 14 दिवस शासकीय विद्यालयों में क्वॉरेंटाईन कर भोजन व्यवस्था रखने में किये गये खर्च सामग्री का देयक अनियमिता समायोजन एवं क्वोरेंटाईन में रखे गए 294 श्रमिकों को उपलब्ध कराये गये सामग्री जरूरत से ज्यादा मात्रा में देयक समायोजित कर आर्थिक अनियमियता की जाचं में (पांच लाख इंकाने हजार पांच सौ तिरसठ रूपये) की अनियमिता पाई गई है।
छ0ग0 पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत पद का दुरूपयोग कुरने के कारण धारा 39 अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेसी नेता प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से मिलने रायपुर के राजीव भवन मिलने आए थे।