
कांकेर। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन में सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों और यातायात प्रभारी को शराब सेवन करके वाहन चालन करने वालों वाहनों की सघन चेकिंग करके कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यवाही के दौरान ब्रीथ एनालाइज़र के द्वारा चेकिंग करके शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गए वाहन चालकों को ज़िला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से मुलाहिजा कराया गया (late night campaign)
जिनके द्वारा शराब सेवन किया होना पता चलने से उनके विरुद्ध धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इस्तगासा तैयार किया गया अभी तक कुल 52 वाहन चालकों के ख़िलाफ़ इश्तगाशा तैयार करके मान.कोर्ट में प्रकरण भेजा जा रहा है. मोटरव्हीकल एक्ट की धारा 185 में 6 माह या 10000 की सजा का है प्रावधान ।दोबारा ऐसे कृत्य पाये जाने पर वाहन चालक पर 2 वर्ष की सजा या 15000 की जुर्माना का है प्रावधान है. (late night campaign)