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हीर खान जैसी भड़काऊ बयानबाजी के लिए कितनी हो सकती है सजा ? पढ़िए पूरी खबर

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली आरोपी महिला हीर खान के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है. इस तरह के मामलों में आईटी एक्ट के तहत ही मुकदमे चलाए जाते हैं. खासकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी या भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपियों पर इसी कानून के तहत कार्रवाई की जाती है. आइए आपको बताते हैं कि क्या है आईटी एक्ट और इसमें कितनी सजा का प्रावधान है.

पुलिस ने उस महिला के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है. आईपीसी की धारा 153ए उन आरोपियों के खिलाफ लगाई जाती है, जो धर्म, नस्ल, भाषा, निवास स्थान या फिर जन्म स्थान के आधार पर अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं. इस धारा के तहत तीन साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

पुलिस ने उस महिला के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है. आईपीसी की धारा 153ए उन आरोपियों के खिलाफ लगाई जाती है, जो धर्म, नस्ल, भाषा, निवास स्थान या फिर जन्म स्थान के आधार पर अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं. इस धारा के तहत तीन साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

आईटी एक्ट
इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 व 67 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करता है या फिर शेयर करता है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है. इसका मतलब यह है कि यदि कोई टिक टॉक, शेयर चैट, फेसबुक, ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईटी की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जाती है.

ये है सजा का प्रावधान
आईटी एक्ट की धारा 67 में कहा गया है कि अगर कोई पहली बार सोशल मीडिया पर ऐसा करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन साल की जेल हो सकती है. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, अगर ऐसा अपराध फिर दोहराया जाता है, तो मामले के दोषी को 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

बताते चलें कि प्रयागराज में रहने वाली महिला हीर खान ‘ब्लैक डे 5 अगस्त’ नाम से यू-ट्यूब चैनल चलाती है. उसने 23 अगस्त को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें हिंदू-देवताओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था. उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो के चलते उस महिला के खिलाफ पुलिस को कई शिकायतें मिली थी. मंगलवार को पुलिस ने उसे दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया था.

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