RAIPUR CORONA BIG BREAKING: प्रदेश में कोरोना को लेकर जारी हुआ नई गाइडलाइन, यात्रा कर बाहर से आने वालों को 7 दिन रहना होगा क्वारंटाइन, होली पर…

छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर एस भारती दासन ने नई गाइडलाइन जारी की है. जारी गाइडलाइन के अनुसार हवाई, रेल और सड़क से यात्रा कर बाहर से वालों को लोगों को 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा,इसके अलावा होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी. होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे|

जिला रायपुर के सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा. उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा. अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम और त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा. धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे. व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक स्थल/संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, लेकिन किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा|

शादी,अंत्येष्टि,दशगात्र या उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना/सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी या अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा. सभी प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस या सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे|