हेमंत बघेल
पलारी। थाना पलारी क्षेत्र के दो नाबालिग के साथ 30 मई 2020 की रात घटित घटना में शामिल 11 आरोपी में से 6 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार दो नाबालिग लड़की को अपने गांव में घुमाने के झांसा देकर पीडिताओं को घर से उठाकर अपहरण कर बाहर ले जाकर और वापस आते समय रास्ते में पीडिताओं के साथ छेडछाड करने व रास्ते में अन्य 08 आरोपियों द्वारा एक राय होकर पीडिताओं के साथ सामुहिक बलात्कार कर वीडियो बनाने के मामले में बुधवार को 11 आरोपियों में से 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है आपको बता दें कि घटना के बाद जानकारी आरोपियों के द्वारा पीडितओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने एवं विडियो वायरल करने की धमकी दिया जा रहा था जिससे तंग आकर पीडिता एवं पीडिता की मां द्वारा महिला हेल्प लाईन 181 में कॉल करके घटना की जानकारी दिये तथा पीडिता के पिता द्वारा पुलिस थाना पलारी में घटना की रिपोर्ट दिनांक 29.07.2020 को किये जिस पर थाना पलारी में धारा 363,376,376(डी), 376(डी,ए), 376(एफ), 341,506,354(क) भादवि0 04,06,08 पाक्सों एक्ट 66(ड),67(ए),(बी) आई0टी0 एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक आई0के0 एलेसेला, अति.रिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल थाना में कमान संभालते हुये तत्काल उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल, थाना प्रभारी पलारी मिलींद पाण्डे प्रशिक्षू डीएसपी, निरी0 सी0 आर0 चंद्रा एवं पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले सभी 09 आरोपीगण एवं 02 अपचारी बालकों को 24 घंटे अंदर दिनांक 30.07.2020 के 09.30 बजे गिर0 किया गया।
प्रकरण की प्रारम्भिक विवेचना थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी मिलिंद पाण्डेय एवं निरीक्षक सी0आर0 चन्द्रा द्वारा किया गया। प्रकरण में एसटी0एससी0 एक्ट की धारा 3(2)(V) जोडी जाकर अग्रिम विवेचना उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल द्वारा किया गया तथा प्रकरण में चालान 09 आरोपीयों के विरूद्ध जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में पेश किया गया तथा 02 अपचारी बालकों के विरूद्ध चालान माननीय किशोर न्याय बोर्ड बलौदाबाजार में पेश किया गया । प्रकरण की विचारण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय रजनीश श्रीवास्तव द्वारा प्रकरण में आज दिनांक 10.03.2021 को फैसला सुनाया गया जिसमें आरोपी 1.पीयुष वमार् पिता अरूण वर्मा उम्र 19 साल साकिन सकरी थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार को अधिकतम 03 वर्ष की सजा 2. राकी ऊर्फ कमलेश घतलहरे पिता सुरेन्द्र उम्र 19 साल 3. गोपी साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 19 साल साकिनान अमेरा थाना पलारी दोनों को अधिकतम 05-05 वर्ष की सजा तथा 4. अजय वर्मा पिता भूपसिंह वर्मा उम्र 25 साल ग्राम केसला थाना पलारी 5. सोहन ध्रुव पिता भरत लाल उम्र 19 साल साकिन केसला थाना पलारी 6. राजेन्द्र डहरिया उर्फ लाला पिता बोधराम उम्र 23 साल साकिन केसला थाना पलारी 7. शिवम वर्मा ऊर्फ मोनू पिता अनिल वर्मा उम्र 18 साल साकिन केसला थाना पलारी 8. राकेश डहरिया ऊर्फ उकेश डहरिया पिता कोदू डहरिया उम्र 23 साल साकिन केसला थाना पलारी 9. जगन्नाथ यादव पिता किरित राम डर्फ लोकू यादव उम्र 24 साल साकिन केसला थाना पलारी सभी 06 आरोपीगणों को आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय दोषसिद्ध के शेष प्राकृत जीवन काल के लिये कारावास की सजा सुनाया गया। पीडित पक्ष एवं शासन की ओर से काबिल शासकीय अधिवक्ता समीर अग्रवाल द्वारा मजबूत पक्ष रखते हुये बचाव पक्ष के वकीलों से तिखि बहस के बाद अपना पक्ष रखे जिसका परिणाम आरोपियों को सजा हुई।