महाराष्ट्र| यहां एक भयावह घटना सामने आई है, एक विधवा के साथ आठ साल से अधिक समय तक सात लोगों ने कथित रूप से दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटाने में आठ साल लगे। यह जानकारी पुलिस ने दी। बीड पुलिस ने आठ साल से अधिक समय तक जिले के विभिन्न स्थानों पर अकेले या एक समूह में बार-बार अप्राकृतिक कृत्यों में शामिल होने वाले सात व्यक्तियों के खिलाफ जांच शुरू की है। एक जांच अधिकारी ने कहा कि जल्द ही सातों की गिरफ्तारी की उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक, 2014 की बात है, जब 24 साल की विधवा देर शाम ऑटोरिक्शा से अपने घर चली गई, लेकिन बाद में ड्राइवर ने फोन करके बताया कि वह अपना पर्स उसके तिपहिया वाहन में भूल गई है। ड्राइवर ने महिला को अपने घर बुलाया, उसके साथ जोर-जबर्दस्ती की, दुष्कर्म किया और इस हरकत की वीडियो क्लिप भी बना ली। लेकिन वह विधवा होने के कारण सामाजिक कलंक के डर से चुप रही। बाद में सोशल मीडिया पर उसके एमएमएस को उजागर करने की धमकी देते हुए ऑटो-रिक्शा चालक संदीप पिंगले ने बार-बार उसे विभिन्न स्थानों पर बुलाया और उसके उसकी गुहार और विरोधों को अनदेखा करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। (widow raped)
पिंगले ने कथित तौर पर 2015 में अपने रिश्तेदारों गोरख इंगोले और उनके भाई बालाजी इंगोले को वीडियो क्लिप दी और उन दोनों ने विधवा को बार-बार धमकाया, ब्लैकमेल किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आईओ ने कहा कि 2020 के आसपास, गोरख इंगोले उसे अपनी बाइक पर हिवरा की पहाड़ियों में एक सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसके चार अन्य दोस्तों ने बारी-बारी से उसके साथ छह घंटे से अधिक समय तक सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसमें अप्राकृतिक यौन कृत्य भी शामिल था।
पुलिस के मुताबिक, उस यौन प्रताड़ना के बाद महिला के गुप्तांग से काफी खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी चीख को अनसुना कर दिया और अपनी हरकत जारी रखी। 2021 में एक समय विधवा गर्भवती हो गई थी और जब उसने यह बात अपने गुनहगारों बताया, तो गोरख इंगोले उसे जबरन गर्भपात के लिए क्लिनिक ले गया। नियमित यातनाओं से तंग आकर विधवा ने बीड शहर छोड़ दिया और माजलगांव में एक रेस्तरां प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अत्याचारियों ने वहां भी उसका पीछा किया और अपने शैतानी व्यवहार को जारी रखा। (widow raped)
अंत में उसने साहस जुटाया और गुरुवार को मजलगांव पुलिस में अपने चौंकाने वाले कष्टों, मानसिक, शारीरिक और यौन हमलों, चोटों और पीड़ा के बारे में शिकायत दर्ज कराई, जिसे उसने इतने सालों तक चुपचाप सहा। माजलगांव पुलिस थाने के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “चूंकि यह बहुत ही गंभीर अपराध है, इसलिए हमने तुरंत जीरो प्राथमिकी दर्ज की और आगे की जांच के लिए मामला बीड सिटी पुलिस को सौंप दिया।” उन्होंने कहा कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दुष्कर्म, साजिश, सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण, ब्लैकमेल और अन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया है।