कार चलाते समय सावधान रहें! अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो हो सकती है परेशानी, आपको देना पड़ सकता है इतने रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली : Be careful driving car! : कार चलाने वाले लोगों का अक्सर उनकी गलतियों के चलते चालान कट जाता है। कई बार सरकार नियमों में बदलाव करती है और आम जनता को इसकी जानकारी तक नहीं होती। इसके चलते उन्हें चालान भरना पड़ता है। ऐसे ही एक नियम पर अब यातायात विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कार में पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। बता दें कि, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने को लेकर अभियान चलाया हुआ है। गलती करने वाले यात्रियों का चालान भी काटा जा रहा है। जुर्माने की रकम 1000 रुपये रखी गई है।
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पिछले साल सड़क दुर्घटना में हुई 1900 लोगों की मौत
Be careful driving car! : ट्रैफिक पुलिस ने काले शीशे वाले वाहनों के खिलाफ भी अभियान शुरू किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बीते दिनों ट्वीट कर लिखा, ‘‘दिल्ली यातायात पुलिस उन लोगों को दंडित करेगी जिनकी गाड़ियों में लिमिट से ज्यादा काला शीशा हो या उस पर फिल्म चढ़ी हो। हम बिना लाइसेंस के नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर भी रोक लगायेंगे और वाहन मालिकों को दंड देंगे।’’ आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल दिल्ली में वाहन चालकों या यात्रियों की लापरवाही से हुई सड़क दुर्घटनाओं में 1,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।
पिछले साल सड़क दुर्घटना में हुई 1900 लोगों की मौत
Be careful driving car! : ट्रैफिक पुलिस ने काले शीशे वाले वाहनों के खिलाफ भी अभियान शुरू किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बीते दिनों ट्वीट कर लिखा, ‘‘दिल्ली यातायात पुलिस उन लोगों को दंडित करेगी जिनकी गाड़ियों में लिमिट से ज्यादा काला शीशा हो या उस पर फिल्म चढ़ी हो। हम बिना लाइसेंस के नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर भी रोक लगायेंगे और वाहन मालिकों को दंड देंगे।’’ आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल दिल्ली में वाहन चालकों या यात्रियों की लापरवाही से हुई सड़क दुर्घटनाओं में 1,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।
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