
नवापारा राजिम। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त ए.के. अग्रवाल ने अभनपुर के ग्राम पंचायत कुर्रा के पूर्व सचिव रामजी साहू पर सूचना के अधिकार आवेदन के 4 द्वितीय अपील प्रकरणों पर 25-25 हजार रूपए यानि कुल 1 लाख रूपए का अर्थदंड लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा भी की है . इसके अलावा मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी रहे जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ के.के. सेन के विरुद्ध भी कमिश्नर रायपुर को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की है . ये है मामला – कुर्रा निवासी हिरदे राम गिलहरे द्वारा 15 जून 2019 को सूचना के अधिकार के तहत 4 आवेदन ग्राम पंचायत के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी यानि सचिव रामजी साहू के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे .
रामजी साहू द्वारा निर्धारित समय अवधि में जानकारी प्रदान नहीं किए जाने पर हिरदे राम द्वारा 19 जुलाई 2019 को जनपद पंचायत में प्रथम अपील की गई . लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सचिव रामजी को 3 अलग-अलग तिथियों में प्रथम अपील की सुनवाई में उपस्थित होने कहने के बाद भी वह अनुपस्थित रहा, जिससे हिरदे राम को चाही गई जानकारी नहीं मिल पाई . इससे क्षुब्ध होकर हिरदे राम ने 17 सितम्बर 2019 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी . राज्य सूचना आयोग द्वारा रामजी साहू को प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित होने बार-बार बुलाया जाता रहा, लेकिन यहाँ भी रामजी साहू कभी उपस्थित ही नहीं हुआ .
आखिरकार राज्य सूचना आयुक्त ए.के. अग्रवाल द्वारा लापरवाह पंचायत सचिव रामजी साहू के विरुद्ध चारों प्रकरणों में 25-25 हजार रूपए का अर्थदंड लगाते हुए रामजी से अर्थदंड की राशि वसूल कर शासन के कोष में जमा कराने और रामजी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा, जिला पंचायत रायपुर से की गई है . साथ ही आवेदक को जानकारी दिला पाने में नाकाम रहे तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी के.के. सेन के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा कमिश्नर रायपुर संभाग से की गई है . आदेश की प्रतिलिपि आवेदक हिरदे राम गिलहरे को शनिवार को डाक द्वारा प्राप्त हुई है . आयोग के निर्णय पर आवेदक हिरदे राम ने संतुष्टि जताई है .