कांग्रेस नेता आसिफ मेमन के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी वारंट, देखें

बता दे की न्यायालय ने राजधानी के मोवा स्थित जमीन के एक मामले में दलदल सिवनी मोवा निवासी कांग्रेस नेता आसिफ मेमन के खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। न्यायालय ने नूर बेगम की शिकायत के आधार पर कांग्रेस नेता पर रायपुर सिविल लाइंस पुलिस को एफआईआर करने का आदेश दिया था। जिसके बाद सिविल लाइंस पुलिस ने धारा 420 के तहत उक्त कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। किंतु राजनीतिक रसूख के चलते कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी नूर बेगम ने इस मामले की अपील,
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में की, जिस पर हाईकोर्ट ने पुलिस को इस मामले की विवेचना कर चार हफ्ते में न्यायालय में चालान पेश करने का आदेश दिया था। तब पुलिस ने आसिफ मेमन को फरार बताते हुए न्यायालय में चालान पेश किया है और न्यायालाय ने अब कांग्रेस नेता आसिफ मेमन के खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।