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डिप्टी कलेक्टर सहित कई अफसरों, के प्रभार में फेरबदल…

महासमुंद: कलेक्टर प्रभात मलिक ने जिले में पदस्थ सहायक कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के मध्य पूर्व में सौंपे गए प्रभार में संशोधन करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त तक कार्य विभाजन कर प्रभार सौंपे हैं। जारी आदेश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस. आलोक को जिला पंचायत के अतिरिक्त निम्न विभागों के प्रभारी अधिकारी – समाज कल्याण, निःशक्त कल्याण एवं पुनर्वास, जिला आयुर्वेद, कृषि विभाग, पशु चिकित्सा सेवाएं, मत्स्य पालन विभाग, उद्यानिकी विभाग, रेशम विभाग, नोडल जिला सहकारी बैंक, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारी संस्थाएं, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, क्रेडा, श्रम विभाग, मुख्यमंत्री कौशल विकास विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, हथकरघा विभाग, खेल विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्र का प्रभार सौंपा गया हैं।

अपर कलेक्टर दुर्गेश कुमार वर्मा को जिले के लिए अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सरायपाली, कानून व्यवस्था संबंधी, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों को छोड़कर राजस्व प्रकरण अपील एवं निगरानी / पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई एवं निपटारा, लिंक कोर्ट सरायपाली (प्रत्येक गुरुवार), रोस्टर अनुसार राजस्व न्यायालय का निरीक्षण, अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं औषधि प्रशासन विभाग के प्रकरणों का निराकरण, विधानसभा/राज्यसभा/लोकसभा प्रश्नोत्तर प्रकोष्ठ, तहसील महासमुंद, बागबाहरा, कोमाखान, पिथौरा, बसना सरायपाली के अंतर्गत उद्भूत अपील एवं पुनरीक्षण, पिनर्विलोकन के प्रकरणों का निराकरण, नजूल पटटों का नवीनीकरण व नजूल शाखा के ऐसे प्रकरण व नस्तियों में जिसमें कलेक्टर के आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में अंतिम निराकरण, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र जारी करना (25 लाख से ऊपर 50 लाख तक), भू-अर्जन प्रकरणों में 10 लाख तक मुआवजा प्रकरणों का अनुमोदनकरना। इससे ऊपर के प्रकरण कलेक्टर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना, धारा 165 (6) (7) के तहत भूमि बिक्री मंजूरी के प्रकरणों की जांच कर प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है।

जिला कार्यालय के निम्न शाखाओं के लिये प्रभारी अधिकारी- विभिन्न स्तर से कार्यालय को प्राप्त होने वाले समस्त डाक की मार्किंग के लिए प्रभारी अधिकारी, जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ) एवं सी. एस. आर. मद अंतर्गत समस्त कार्य, वित्त स्थापना शाखा, जिला विवाह अधिकारी, नाजरात शाखा (आहरण संवितरण सहित), जिला विभागीय जांच अधिकारी, जिला नवाचार निधि योजना तथा खनिज विभाग, आबकारी विभाग व जिला कोषालय विभाग के प्रभारी अधिकारी होंगे।

इसी तरह अन्य कार्य एवं विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी सौंपा गया है। जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा कर्मचारियों के सामान्य/विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि एवं अवकाश नगदीकरण ग्रेज्युटी की राशि का अंतिम भुगतान स्वीकृति, अधीक्षक/सह अधीक्षक एवं भू-अभिलेख विभाग स्तर तक के अधिकारियों-कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम/आंशिक अंतिम विकर्षण,

यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, जिला कार्यालय के समस्त शाखाओं के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति तथा समस्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अनुमति/स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि अधिकार, विद्युत देयक, पी.ओ.एल. टेलीफोन एवं डाक तार संबंधी देयकों की स्वीकृति का अधिकार, लेखन सामग्री एवं अन्य आकस्मिक निधि एवं अन्य निधियों से व्यय संबंधी देयक 20 हजार रुपए सीमा तक स्वीकृति का अधिकार एवं अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 05 हजार का हो अपलेखन करने का अधिकार सौंपा गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुंद द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य का दायित्व सौंपा गया है।

अपर कलेक्टर निर्भय कुमार साहू को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन (आहरण एवं संवितरण सहित), उप संचालक पंचायत की नस्तियां, जिला कार्यालय के निम्न शाखाओं के लिए प्रभारी अधिकारी – नोडल अधिकारी जल जीवन मिशन, लाइसेंस शाखा, जिला पासपोर्ट सेल, जेल निरीक्षण तथा निम्न विभागों के प्रभारी अधिकारी – शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जिला पंजीयक, जिला परिवहन, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नगरीय निकाय एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य का प्रभार सौंपा है।

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