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पहचान छिपाकर महिलाओं से संबंध बनाना अब पड़ेगा भारी, जान लो नए कानून में क्या है सजा

नई दिल्ली: पहचान छिपाकर महिलाओं से संबंध बनाना अब पड़ेगा भारी। बिल्कुल ठीक पढ़े। कभी शादी का झांसा देकर, कभी नौकरी का लालच दिखाकर, कभी प्यार के जाल में फंसाकर, तो कभी किसी और बहाने से लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के कई मामले सामने आते हैं। लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जाता है, उनके भरोसे का फायदा उठाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मिलता है सबसे बड़ा धोखा। लड़कियों को धोखा देकर यौन शोषण करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और शायद इसलिए सरकार ने इसपर एक सख्त कानून बनाया है। क्या है ये कानून ये जानेंगे, उससे पहले कुछ ऐसे ताजा मामले देख लीजिए, जहां पर लड़की को धोखा देकर उनका शारीरिक शोषण किया गया। लड़कियों को धोखा देकर यौन संबंध बनाए, तो अब बचना मुश्किल है।

देहरादून के राजपुर थाने में एक पढी लिखी लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई। लड़की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। लड़के ने अपना नाम रौनित भल्ला बताया और खुद को एक प्रॉपर्टी डीलर बताया। दोनों के बीच दोस्ती हुई, प्यार हुआ, शारीरिक संबंध बने, लेकिन बाद में लड़की को पता चला कि लड़के का असली नाम फैजल मलिक है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फैजल ने इस लड़की से दोस्ती के दौरान 5 लाख रुपये भी ऐंठे लिए।

फैजल ने अपनी मां और परिवार के दूसरे लोगों से भी इस लड़की मुलाकात करवाई थी और वो भी खुद को हिंदू बताते रहे। कई महीनों तक ये इस लड़की को गलत पहचान बनाकर धोखा देते रहे और फिर धर्म परिवर्तन करके शादी का दबाव बनाने लगे। अब फैजल मलिक और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज हो गया है।

नागालैंड से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की ने दो महीने पहले भोपाल में एक लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस लड़की का आरोप है कि विदिशा का रहने वाला कृष्ण पाल नाम का एक लड़का शादी का झांसा देकर पिछले दो साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। जब भी वो शादी की बात करती, वो टालता जाता। इस दौरान कृष्णपाल ने उसके जेवर और पैसे ही उससे ले लिए। लड़के की मां भी इस खेल में उसके साथ थी। जब कई बार बोलने के बाद भी लड़के ने शादी नहीं की, तो आखिरकार लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी एक महिला ने यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया। इस महिला ने एक जिम ट्रेनर के खिलाफ नाम बदलकर उसके साथ दोस्ती करने और फिर उसकी अश्लील सीडी बनाने के आरोप लगाए हैं। आरोपी का नाम हारुन खाने है, लेकिन महिला के मुताबिक वो हिंदू बनकर उससे मिला था। उसकी अश्लील सीडी बनाने के बाद हारुन ने ब्लैकमेल करके उससे 15 लाख भी ऐंठ लिए।

जानें नए कानून से इसपर कैसे लगेगा अंकुश

नाम बदलकर धोखा देना और फिर शारीरिक संबंध बनाने जैसे मामले पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर लव जिहाद के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। लव जिहाद यानी खुद को दूसरा धर्म का बताकर लड़की से दोस्ती करना, गलत नाम बताना और फिर उसके साथ यौन शोषण करना। इस तरह के जितने भी केस अब तक दर्ज होते थे, उनके लिए कोई कानून नहीं था। साधारण क्राइम की तरह ही उन मामलों को दर्ज किया जाता था, लेकिन अब नए प्रावधान के तहत ऐसे मामलों के लिए एक अलग कानून है।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया। इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कानून शामिल थे, जिनमें से एक ये भी था कि अगर पहचान छुपाकर या धोखा देकर किसी लड़की या महिला के साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं, तो ये कानूनन जुर्म होगा और इसके लिए 10 साल की सजा हो सकती है। प्रस्तावित कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के पांचवें हिस्से के सेक्शन 69 में इस तरह के अपराध का जिक्र है।

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