CG Big Breaking: बीजेपी नेता को मारपीट-और गली-गलौज करने के जुर्म में हुई दो साल की सज़ा

जशपुर। लगभग 3 साल पहले आरक्षक से हुए मारपीट के मामले में बीजेपी नेता और वर्तमान जशपुर जनपद उपाध्यक्ष राजकपूर राम उर्फ रामू को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिल कुमार चौहान ने 2 वर्ष की सजा से दंडित किया है। इस संबंध में कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर 2019 को ग्राम पंचायत जुरगुम में ही आरक्षक ओमप्रकाश पैंकरा, चेतन बरेठ और परमेश्वर राम को गाली-गलौज करते हुए लकड़ी से मारपीट कर घायल कर आरोपी राजकपूर राम और उसके भाई शशि भगत ने घायल कर दिया।
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इस दौरान ओम प्रकाश पैंकरा ने खुद को पुलिस होना बताया बावजूद इसके राजकपूर राम ने उसके साथ मारपीट की और बेहोशी के हालत में पहुंच जाने के बावजूद भी मारपीट करते रहने का आरोप लगाया गया। 31 मार्च को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राजकपूर राम के खिलाफ सजा सुनाते हुए धारा 325 के तहत 2 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपए को जुर्माना लगाया है। वहीं उसके भाई शशिकपूर भगत को धारा 323 के तहत 1 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है। इस आदेश से भाजपा को बड़ा झटका लगा है।
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