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BIG BREAKING: पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना, इस दस्तावेज को इस तारीख तक लिंक करें, नहीं तो कार्ड अमान्य हो …

यदि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट कोई है तो वह है आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके बिना आपकी कोई भी जरूरी काम नहीं हो पाएगी। अगर पैन कार्ड की बात करें तो यह वित्तीय डॉक्यूमेंट हैं और यदि आधार कार्ड की बात करें तो यह आई डी प्रुफ है। यह दोनों डॉक्यूमेंट सभी जगह इस्तेमाल होती हैं। जैसे प्रॉपर्टी खरीदने, बैंक में खाता खुलवाने, ज्वेलरी खरीदने इत्यादि। इसी बीच इनसे जुड़ी एक बहुत ज्यादा जरूरी खबर सामने आई है। जिसके मुताबिक आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यदि आपने मार्च 2023 तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इसके बाद कोई काम का नहीं रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपको मार्च 2023 के बाद लिंक कराने का समय भी नहीं दिया जाएगा। तो आप भी जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें। (PAN Aadhaar Card Important Update)

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इनकम टैक्स विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इसके बाद डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसके साथ इनकम टैक्स विभाग ने यह भी कहा है कि अगर इस काम को मार्च 2023 तक पूरा नहीं किया जाता है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। आप इसका यूज किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर पाएंगे।

आधार पैन कार्ड को लिंक करने के लिए देनी होगी पेनाल्टी
आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने लोगों को 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार लिंक करने के लिए कहा है, लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी। 1 जुलाई 2022 से लेकर मार्च 2023 तक पैन और आधार लिंक करने पर आपको 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। अगर तब तक भी आप दोनों को लिंक नहीं करते हैं तो यह पैन कार्ड इनवैलिड या रद्द हो जाएगा। (PAN Aadhaar Card Important Update)

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आधार पैन लिंक करने का आसान प्रोसेस
इसके लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें।
इसके बाद आप Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, यहां आपको अपने पैन नंबर, आधार नंबर समेत कई अन्य डीटेल्स भरने होंगे।इसके बाद आगे जुर्माना का शुल्क भरे। इसे आप क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग के जरिए भर सकते हैं।आगे आपको कैप्चा कोड दिखेगा जिसे फिल करें।इसके बाद अपना आधार नंबर फिल करें।इसके बाद आपके आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करें।इसके बाद आप आधार और पैन लिंक हो जाएगा।इनवैलिड पैन कार्ड का न करें इस्तेमाल।इनवैलिड पैन कार्ड (Invalid Pan Card) को आप दोबारा ऑपरेटिव बना सकते हैं। मगर इनवैलिड पैन कार्ड का इस बीच आपने इस्तेमाल कर लिया तो यह इनकम टैक्स के सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में दोषी पाए जाने पर आपको 10,000 रुपये के पेनल्टी लग सकती है।

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