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दो दिन में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा ये बैंक,फौरन निकाल लें अपना पैसा,RBI ने जारी किया ये आदेश

जी हां, जो आप पढ़ रहे हैं, वो सही पढ़ रहे हैं। यदि इस बैंक में आपने पैसा जमा कर रखा है तो जल्द निकाल लीजिए, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। इस बैंक को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया है। दरअसल, दो दिन बाद देश के एक और को-ऑपेरिटव बैंक पर ताला लग जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पुणे के रुपी सहकारी बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd) को बंद करने के आदेश दिए हैं.

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22 सितंबर से हमेशा के लिए इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी। अगर आपका इस बैंक में अकाउंट है, तो उसमें जमा पैसे को तुरंत निकाल लीजिए, वरना 22 सितंबर के बाद आप अपने खाते से निकासी नहीं कर पाएंगे। रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों को पालन नहीं करने की वजह से रुपी सहकारी बैंक पर ताला लगने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैकिंग नियमों की अनदेखी करने के कारण बड़ी कार्रवाई की है। रुपी सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस इस वजह से रद्द कर दिया गया, क्योंकि बैंक में पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी। रिजर्व बैंक ने अगस्त के महीने में इस बारे में ग्राहकों को सूचित कर दिया था.(RBI issued this order)

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रिजर्व बैंक ने अगस्त में पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया था। बैंक 22 सितंबर को अपना काम-काज बंद कर देगा। इसलिए ग्राहकों के पास खाते से पैसे की निकासी के लिए अब सिर्फ दो दिन का समय बचा है। इसके बाद ग्राहक अपने पैसों की निकासी नहीं कर पाएंगे। RBI के अनुसार, रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी और बैंक के पास पूंजी नहीं बची थी। इस वजह से केंद्रीय बैंक ने इसका बैकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त को ही एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बारे में जानकारी दी थी। इसमें बता दिया गया था कि रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड का बैकिंग लाइसेंस 6 हफ्ते के बाद रद्द कर दिया जाएगा.

क्या डूब जाएगा खाताधारकों का पैसा?

रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जिन ग्राहकों के पैसे जमा हैं, उन्हें पांच लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशनकी तरफ से ये बीमा मिल रही है। DICGC भी रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी है। ये को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अब अगर जिनका पांच लाख रुपये तक का फंड रुपी सहकारी बैंक में जमा है, उसे DICGC की तरफ से पूरा क्लेम मिलेगा.(RBI issued this order)

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