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CG CRIME: 4 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, दरिंदे को मिली आजीवन कारावास की सजा…

कवर्धा: कवर्धा जिले के महराजपुर गांव में प्राइवेट गुरुकुल पब्लिक स्कूल में फरवरी 2023 में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में 15 महीने बाद मंगलवार को अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी मुकेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, वाइस प्रिंसिपल समेत 3 कर्मचारियों को दोषमुक्त कर दिया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर मुकेश यादव (25) निवासी चचेड़ी को गिरफ्तार किया था। राजनीतिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर स्कूल प्रबंधक पर एफआईआर की मांग की थी।

स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सोनाली पात्रा निवासी दुर्ग, क्लास टीचर अंजना कनौजे (42) कवर्धा और जगदीश सांखला (49) को बच्ची की सुरक्षा में लापरवाही के आरोप में दोषी बनाया गया था। पीड़िता के ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक पी. एन. शिवोपासक ने बहस किया। 15 महीने तक चली बहस के बाद मंगलवार को कबीरधाम जिला अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायालय में विशेष न्यायाधीश ने घटना के मुख्य आरोपी मुकेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाकियों को दोषमुक्त कर दिया गया है।

कोर्ट ने की यह टिप्पणी कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि… अभिव्यक्ति मुकेश यादव बच्ची के बस परिचालक होते हुए स्कूल परिसर में बच्ची के साथ लैंगिक शोषण का कार्य किया है। किसी बालक के माता-पिता अपने छोटे बच्चों को पूर्ण विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं। स्कूल बस में बैठाते हैं कि चालक और परिचालक बच्चे को स्कूल तक सुरक्षित पहुंचाएं और वापस घर लाए। यदि परिचालक द्वारा चार साल की बच्ची के साथ लैंगिक शोषण जैसे घिनौना कृत्य किया जाएगा, तो समाज के बच्चे कहां सुरक्षित रहेंगे।

अभिव्यक्ति मुकेश द्वारा अबोध बच्ची के साथ किया गया अपराध विकृत मानसिकता को दर्शाता है। इस मामले में पूरा शहर आक्रोश में था। आरोपी को फांसी और स्कूल प्रबंधक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। स्कूल का लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर एनएसयूआई, एवीबीपी ने स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन कर एसपी कार्यालय का घेराव किया था।

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