
मनेंद्रगढ़: मनेंद्रगढ़ में घर में घुसकर 13 वर्षीय बच्ची से रेप के आरोपी युवक को मौत होने तक कारावास की सजा सुनाई है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो एक्ट) आनंद प्रकाश दीक्षित की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक, मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में 2 दिसंबर 2020 को बच्ची के माता-पिता काम पर गए हुए थे। घर में अकेली देखकर युवक राधे यादव (27 वर्ष) घर में घुस गया। दरवाजा बंद कर बच्ची के हाथ-पैर बांधकर उसके साथ रेप किया। घटना की जानकारी परिजनों के लौटने पर हुई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने 6 दिसंबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार किया था।
आरोपी को कोर्ट से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी ने 13 वर्ष दो महीने की बच्ची के साथ लैंगिग हमला करने का अपराध किया है। अभियुक्त का कृत्य न केवल पीड़िता के शरीर को चोट पहुंचाता है, बल्कि पीड़िता की आत्मा और मस्तिष्क पर भी अमिट आघात करता है। जिसे दंड देते समय नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश आनंद प्रकाश दीक्षित ने आरोपी राधे यादव को धारा 376(3) के तहत मौत होने तक कारावास, पॉक्सो एक्ट की धारा 4 की उपधारा 2 के तहत कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ चलेंगी।