रायपुर: प्रार्थी शुभम अग्रवाल ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सुभाषनी परिसर सुंदर नगर में रहता है तथा तात्यापारा स्थित बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता है। दिनांक 27.10.23 के प्रातः 10.00 बजे प्रार्थी अपने घर से बैंक काम करने गया था, काम के पश्चात् करीबन 07.30 बजे शाम को आटो से अपने घर सुंदर नगर जा रहा था।
घर के पास आटो से उतरकर IDBI बैंक के ए.टी.एम. से पैसा निकालने पैदल गया था ए.टी.एम. से पैसा निकालकर घर जा रहा था, कि इसी दौरान आटो पर दो अज्ञात लड़के पीछे से आकर प्रार्थी के साथ अश्लील गाली गलौच करते हुए अपने पास रखे चाकू से प्रार्थी के बायें जांघ में चाकू मार कर गंभीर चोट पहुंचा कर फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 481/23 धारा 294, 323, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री जयप्रकाश बढ़ई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री पीताम्बर सिंह पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती श्री राजेश चौधरी, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी डी.डी.नगर को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी. नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करते हुए अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे।
इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए घटना में संलिप्त विधि के साथ संघर्षरत 03 बालकों को पकड़कर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि कीर्तन नायक एवं सल्लू बघेल के बोलने पर तीनों ने प्रार्थी शुभम अग्रवाल पर चाकू से हमला किया था। कीर्तन नायक एवं सल्लू बघेल ने तीनों को तात्यापारा स्थित बैंक ऑफ इंडिया ले जाकर प्रार्थी शुभम अग्रवाल की पहचान करायी थी तथा प्रार्थी के साथ मारपीट करने कहा गया था। जिस पर दिनांक घटना को मौका पाकर तीनों के द्वारा प्रार्थी को गाली गलौच करते हुए मारपीट कर चाकू से वार कर जानलेवा हमला किये थे।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त कीर्तन नायक एवं सल्लू बघेल की पतासाजी कर दोनों को पकड़कर पूछताछ करने पर उनके द्वारा मनीष अग्रवाल के बोलने पर उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया, कि टीम के सदस्यों द्वारा मनीष अग्रवाल की पतासाजी कर उसे भी पकड़ा गया।
पूछताछ में मनीष अग्रवाल ने बताया कि उसका बैंक ऑफ इंडिया में लोन से संबंधित मामला चल रहा है तथा प्रार्थी जो बैंक की ओर से लोन रिकवरी संबंधी कार्य देखता है, वह प्रार्थी को लोन की राशि अदा करने हेतु बार-बार बोलता था जिससे मनीष अग्रवाल दबाव महसूस करते हुए प्रार्थी से खीझकर व परेशान होकर अपने परिचित कीर्तन नायक को उसे डराने के लिए कहा, जिस पर से उक्त आरोपियों द्वारा यह घटना अंजाम दिया गया था।
सभी आरोपियों/अपचारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 06 नग मोबाईल फोन, 01 नग एक्टिवा वाहन, 01 नग मोटर सायकल तथा 02 नग चाकू जप्त कर सभी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
*विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 324, 307, 120बी भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई है।*
*आरोपी कीर्तन नायक व सल्लू बघेल अपराधिक प्रवृत्ति के है, जो पूर्व में भी जेल निरूद्ध रह चुके है।*
*गिरफ्तार आरोपी*
*01. मनीष कुमार अग्रवाल पिता कुंज बिहारी अग्रवाल उम्र 38 साल निवासी बी-20 गैलेक्सी रेसीडेंसी अमलीडीह थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर ।*
*02. कीर्तन नायक पिता बिट्टू नायक उम्र 30 साल निवासी बी.एस.यू.पी कॉलोनी सड्डू थाना विधानसभा रायपुर।*
*03. सल्लू बघेल पिता रूनू बघेल उम्र 39 साल निवासी महिमा किराना स्टोर्स के पास लक्ष्मी नगर मोवा पण्डरी थाना पण्डरी रायपुर।*
*04. विधि के साथ संघर्षरत 03 बालक।*