रायपुर: जिला प्रशासन द्वारा आगामी नवरात्री त्योहार के संबंध में समस्त डीजे संचालक धुमाल संचालक गरबा आयोजक एवं दुर्गा माता पंडाल की स्थापना करने वाली करने वाली समितियों की बैठक ली गई। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायपुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर ने बैठक में उपस्थित सभी लागो को अवगत कराया है कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिये वर्तमान में लागु आचार संहिता को देखते हुये पंडाल में किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नही किया जायेगा। अनाधृकित एवं असमाजिक तत्वों से बचाव हेतु यथा संभव पंडाल में कैमरा लगाने का सुझाव समितियों को दिया गया।
पंडाल का निर्माण सार्वजनिक स्थल, रोड को घेरकर नही बनाया जायेगा। धीमे स्वर में प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग किया जा सकता है परन्तु रात्रि 10.00 बजे के बाद ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर कार्यवाही किया जायेगा। सार्वजनिक स्थल में तेज आवाज में डी.जे. एवं धुमाल जैसे ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर जप्ती एवं राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। दुर्गा माता मुर्ति का विसर्जन की अनुमति दशहरा एवं दशहरा के अगले दिवस तक होगी।
रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों में पास के माध्यम से केवल परिवार के साथ जाने वाले अथवा कपल को ही एंट्री दिया जाये जिससे किसी प्रकार के विवाद जैसी स्थिति निर्मित न हो साथ ही आयोजन स्थल में पर्याप्त वालेंटियर की व्यवस्था किया जाये।
रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों तथा दुर्गा माता के पंडालों में केवल धार्मिक गानों को चलाया जाये का सुझाव आयोजको एवं समितियों को दिया गया। मुर्ति आगमन, स्थापना तथा विसर्जन के दौरान माननीय न्यायालय तथा शासन के निर्देशानुसार केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। आयोजन स्थल में विद्यतु विभाग से अस्थायी विद्युत कनेक्शन लिये जाने हेतु सभी को निर्देशित किया गया।
नवरात्री त्योहार के दौरान साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असमाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी साथ ही असामाजिक तत्वो अथवा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थानो में दिये जाने की अपील प्रशासन द्वारा की गई। नवरात्री त्योहार को शांति पूर्वक एवं सर्व समाज को एक साथ मिलकर मनाये जाने की अपील की गई।