रायपुर: दिनांक 14.11.2023 को प्रार्थी संजय दीवानी थाना गोलबाजार उपस्थित आकर घटना स्थल पूजा गिफ्ट कार्नर में हुई आगजनी के संबंध में लिखित आवेदन देकर कि दिनांक 12.11.2023 के रात्रि में उसके पूजा गिफ्ट कार्नर में आग लगी थी जिससे उनको 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है आवेदन और से थाना गोलबाजार में आगजनी कायम कर जांच में लिया गया।
जांच दौरान पूजा गिफ्ट कार्नर में लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने पर दिनांक 12.11.2023 के शाम को फव्वारा चौक नयापारा गोलबाजार में आरोपी शोभित उर्फ जानू द्वारा जलते हुए पटाखे को दो बार पूजा गिफ्ट कार्नर दुकान की टूटी हुई खिड़की में निशाना लगाकर फेंकते दिखाई दे रहा था ठीक उसी समय पूजा गिफ्ट कार्नर प्रथम तल में लगे कैमरे के फुटेज में प्रथम तल में स्थित पूजा गिफ्ट कार्नर में धमाके की चिंगारी दिखाई दे रहा था, साथ ही आरोपी शैलज उर्फ शैलू द्वारा भी उसी टूटी खिड़की पर निशाना लगाकर जलते पटाखे को फेंकते दिखाई दे रहा था जो की खिड़की से अंदर न जाकर टकराकर नीचे गिर गया।
सीसीटीवी फुटेज की जांच में आरोपीगण द्वारा जानबूझकर क्षति कारित करने के आशय से जलते पटाखे को खिड़की से घटना स्थल के अंदर पर फेंकना पाया गया जिससे घटना स्थल पर रखे गिफ्ट आइटम से समान (कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए) जल गए। जांच पर आरोपीगण के विरुद्ध थाना गोलबाजार में दिनांक 30.11.2023 को अपराध क्रमांक 307/2023 धारा 436, 511 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना स्थल में लगे सीसीटीवी कैमरे एवं आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज के अवलोकन के आधार पर आरोपी शोभित उर्फ जानू एवं शैलज उर्फ शैलू को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो दुकान मालिक के द्वारा पूर्व में आरोपियों को टोका टाकी करने के कारण दुकान को क्षति पहुंचाने की नियत से जलते पटाखे को दुकान में फेंकना पाये जाने से आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
01) शोभित ब्राम्हणकर उर्फ जानू पिता राजेश ब्राम्हणकर उम्र 23 साल नयापारा फुलचौक, भागीरथी मंदिर के पास थाना गोलबाजार रायपुर
02) शैलज राउत उर्फ शैलू पिता सुदेश राउत उम्र 21 साल पता नयापारा फुलचौक, भागीरथी मंदिर के पास थाना गोलबाजार रायपुर