रायपुर। जिले में कलेक्टर ने कोरोनावायरस की प्रसार को रोकने 22 से 28 सितम्बर तक संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इससे पहले 20 और 21 तारीख को सभी व्यवसायिक गतिविधियां पूर्ववत संचालित करने के निर्देश दिए थे।
इस दौरान कारोबारी विक्रेताओं एवं किराना दुकान संचालकों को निर्धारित दर पर सामग्री वितरण किए जाने और कालाबाजारी नहीं करने के निर्देश दिए थे।
खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि आज आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाही करते हुए कुल 5 प्रकरण निर्मित किए गये है। जिनमें से 5 दुकानों को सील कर समस्त स्टाॅक को जप्त किया गया है।
इनमें श्री प्रदीप एण्ड कंपनी के पास 50 कट्टा आलू, श्री ट्रेडर्स में 50 किलो ग्राम आलू की भर्ती वाला 420 कट्टा,प्याज 13 कट्टा और लहसुन 06 कट्टा जप्त किया गया। इसी तरह शीतल एजेंसी में 471 कट्टा आलू जप्त किया गया। उपरोक्त तीनो थोक संस्थान द्वारा 1800 से 2100 रूपये की प्रति पैकेट 50 किलोग्राम की भर्ती में आलू की बिक्री कर मुनाफखोरी किया जा रहा था।
वर्तमान में आलू की आपूर्ति कम होने से लाॅकडाउन एवं जनमानस की सुविधा हेतु 30रूपये प्रति किलोग्राम की दर से शासन के नियंत्रण में वितरण कराया गया। इन संस्थानो के विरूद्ध विधिक प्रकरण दर्ज किया गया और संक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चार अन्य संस्थानों में पैकेज्ड कोर्मोडरी एक्ट के अंतर्गत विधिक एवं नापतौल विभाग के द्वारा प्रकरण निर्मित किया गया।खाद्य विभाग के द्वारा सघन निरीक्षण कर लगातार प्रकरण निर्मित किया जा रहा है।