गरियाबंद:-खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में बायोमेट्रिक प्रणाली आधारित धान की खरीदी की जायेगी। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किये गए है। किसान द्वारा धान विक्रय के समय धान खरीदी केन्द्र में स्वयं उपस्थित होकर या उनके द्वारा नामांकित नामिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा सकेगा। इसके लिए एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल पर किसान पंजीयन अवधि के दौरान किसान का एवं उसके एक नामिनी का आधार नम्बर लिया जायेगा।
नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्यों जैसे माता, पिता, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्रवधू, सगा भाई-बहन एवं अन्य करीबी रिस्तेदार को मान्य किया जायेगा। खरीफ वर्ष 2023-24 में धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन जारी है। किसान 31 अक्टूबर 2023 तक धान बेचने के लिए पंजीयन करवा सकते है। योजनांतर्गत पूर्व वर्ष के पंजीकृत किसानों को सहकारी समिति द्वारा सॉफ्टवेयर के लॉग इन में मैन्यूअली कैरीफॉरवर्ड किया जायेगा। नए पंजीयन एवं संशोधन के लिए किसानों को आवश्यक दस्तावेजों ऋण पुस्तिका, बी-1 , आधार नम्बर, पासबुक की फोटोकॉपी, समिति के पास जमा करना होगा।
किसानों के आवेदन अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर सहकारी समिति द्वारा किसान पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी। संशोधन के लिए किसानों को समिति में 30 सितम्बर 2023 तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि किसानों से धान खरीदी के लिए सम्भावित तकनीकी त्रुटि के निराकरण हेतु बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल करने के लिए प्रत्येक धान खरीदी केन्द्रों में विश्वसनीय व्यक्ति नियुक्त किया जायेगा। विश्वसनीय व्यक्ति जिला प्रशासन द्वारा रखा जायेगा। वह समिति का सदस्य नहीं होगा।
कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी जैसे सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, खरीदी केन्द्र का नोडल अधिकारी में से विश्वसनीय व्यक्ति हो सकेगा। एक खरीदी केन्द्र में एक से अधिक विश्वसनीय व्यक्ति हो सकता है, जो उस खरीदी केन्द्र में किसी भी लाभार्थी को उसके पात्रता अनुरूप धान विक्रय करने में सहायता करेगा। इस वर्ष नामिनी की जानकारी गत खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में पंजीकृत किसान एवं खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में नवीन पंजीयन कराने वाले किसान सभी से एकत्रित किया जायेगा।
हिस्सेदार, बटाईदार, अधिया-रेगहा के तहत फसल उगाने वाले किसानों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले किसान स्वयं पंजीयन करा सकेगा। अथवा संबंधित किसान का नामिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेगा। यदि किसी कारणवश अपना नामिनी एवं उसका आधार नम्बर परिवर्तन करना हो तो उसका अनुमोदन एसडीएम या तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।
इस वर्ष खरीदी केन्द्र प्रभारी का भी आधार नम्बर एकत्रित किया जायेगा। खाद्य अधिकारी ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण यदि बॉयोमेट्रिक के माध्यम से सफलतापूर्वक दर्ज नहीं होता है उस स्थिति में अंतिम विकल्प के रूप में आधार से ही मोबाईल नम्बर में ओटीपी भेजकर किसान नामांकित व्यक्ति का पहचान प्रमाणीकरण का विकल्प भी दिया जायेगा। पंजीयन के दौरान किसान का मोबाईल नम्बर अद्यतन किया जायेगा।