दुर्ग: गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 26 जनवरी 2026 को शुष्क दिवस रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आदेश जारी कर जिले में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय राज्य आबकारी आयुक्त के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है। इसी तरह के निर्देश अन्य जिलों में जारी होने की संभावना है।
जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दिन जिले की सभी देशी और विदेशी शराब दुकानों के साथ-साथ होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अलावा एफएल, सीएस, एलएल जैसे विभिन्न आबकारी लाइसेंस और भंडारण केंद्र भी इस अवधि में संचालित नहीं होंगे। इस दिन किसी भी रूप में शराब का क्रय-विक्रय या सेवन प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी लाइसेंसधारकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने सभी संबंधित लाइसेंसधारकों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। शुष्क दिवस के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि गणतंत्र दिवस की गरिमा बनाए रखने के लिए सभी लोग शुष्क दिवस के नियमों का पालन करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।






