
दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बिक्री और वित्तीय धोखाधड़ी के दो महत्वपूर्ण मामलों में सफलता हासिल की है। थाना वैशाली नगर और चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला की पुलिस टीम ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से अवैध शराब, नकदी और ठगी से अर्जित संपत्तियां जब्त कीं।
शराब तस्करी में गिरफ्तारी
थाना वैशाली नगर पुलिस ने मुखबीर की सूचना के आधार पर 3 अक्टूबर 2025 को शिवा सोनकर उर्फ शिवा निवासी कैम्प वन प्रेमनगर को रामनगर मुक्तिधाम गेट नंबर 02 के पास घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक थैला में 37 पौव्वा देशी मसाला शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 3,700 रुपये थी। इसके अलावा आरोपी के पास से शराब की बिक्री राशि 500 रुपये भी जप्त की गई, जिससे कुल 4,200 रुपये कीमती सामग्री जब्त हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना वैशाली नगर में अपराध क्रमांक 327/2025, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा। इस कार्यवाही में थाना वैशाली नगर पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।
शेयर मार्केट धोखाधड़ी में गिरफ्तारी
सुपेला चौक थाना पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी सोमेन्द्र पाटिल (28) को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से धोखाधड़ी से प्राप्त रकम से खरीदी गई महिंद्रा कार (CG 07 CY 9080) और एक गूगल फोन जब्त किया गया। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई गई है। इस प्रकरण की शिकायत प्रार्थी करण शर्मा ने दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि निशा बिजनेस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन कार्यालय सुपेला चौक ने निवेशकों को 20 से 40 प्रतिशत लाभ का लालच देकर 66 लाख 47 हजार रुपये की ठगी की।
पहले ही मुख्य आरोपी स्नेहांशु नामदेव, उसकी पत्नी डाली नामदेव, निशा मानिकपुरी, धातरी कोसरे और शुभम गुप्ता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूछताछ में पता चला कि सोमेन्द्र पाटिल और स्नेहांशु नामदेव ने मिलकर निवेशकों से राशि प्राप्त कर 30 प्रतिशत राशि कमिशन के रूप में लेते रहे। अब तक आरोपी सोमेन्द्र पाटिल द्वारा लगभग 4 करोड़ 50 हजार रुपये की राशि निवेशकों से ठगी के तौर पर प्राप्त की गई है। आरोपी के कब्जे से ठगी से खरीदी गई कार और मोबाइल फोन के अलावा चल/अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जप्त किए गए। अभिरक्षा में पूछताछ के बाद पुलिस ने सोमेन्द्र पाटिल को न्यायिक रिमांड पर भेजा। आरोपी के खिलाफ धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब अन्य साथियों और निवेशकों से जुड़े साक्ष्यों की भी जांच कर रही है।
पुलिस की कार्रवाई और सतर्कता
इन मामलों में पुलिस ने मुखबीर की सूचनाओं और त्वरित रेड के माध्यम से अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की है। थाना वैशाली नगर और सुपेला थाना की पुलिस टीम ने इन कार्यवाहियों में सक्रिय भूमिका निभाई और अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अपराधियों को छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है और न केवल अवैध शराब तस्करी बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया जाएगा। इन कार्रवाईयों से न केवल दुर्ग जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत संदेश मिला है।
बल्कि आम नागरिकों को भी यह भरोसा मिला कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सतर्क है। शराब तस्करी और निवेश धोखाधड़ी जैसी घटनाओं से समाज और आम लोगों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसीलिए पुलिस ने दोनों मामलों में त्वरित और प्रभावी कदम उठाकर न्याय सुनिश्चित किया। अदालत में न्यायिक रिमांड मिलने के बाद आरोपीगण से पूछताछ जारी रहेगी और पुलिस अन्य जुड़े अपराधियों और संभावित साक्ष्यों की जांच कर रही है। दोनों मामलों में पुलिस की सक्रियता और सतर्कता जिले में सुरक्षा व कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करती है।
आरोपी
शिवा सोनकर उर्फ शिवा, पिता स्व. कल्लु सोनकर, उम्र 34 वर्ष, कैम्प-1 प्रेमनगर, वार्ड 28, दुर्ग।
सोमेन्द्र पाटिल, पिता पुरूषोत्तम पाटिल, उम्र 28 वर्ष, सेक्टर 06 भिलाई नगर।