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Chhattisgarh: किसान का हड़पा भू माफिया ने जमीन, चिकन की सब्जी खिलाकर, अंदर की इतना जमींन, पढ़े पूरी खबर…

जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक मुर्गा भात खिलाकर किसान की जमीन हथिया ली। किसान ने सीएम कैम्प कार्यालय बगिया में शिकायत की, तब जाकर पुलिस ने आला अफसरों को फोन कर भू माफिया के खिलाफ FIR दर्ज करने और किसान की जमीन वापस कराने का निर्देश जारी किया।

दरसअल, भू माफिया ने किसान को मुर्गा भात खिला कर पूरी जमीन की रजिस्ट्री करा ली है। जब पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत की तो आरोपी ने उसके खाते में 5 लाख रूपये जमा करा दिए। किसान ने सीएम कैम्प कार्यालय बगिया में शिकायत दर्ज कराई। जहां कैम्प के निर्देश के बाद आरोपियों के विरुद्ध कुनकुरी थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है।

यह है पूरा मामला
मिली जानकारी ने अनुसार, कंडोरा निवासी किसान बुधन राम ने कैंप कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी कि, कंडोरा में उसकी 2 एकड़ 35 डिसमिल पैतृक जमीन है। दलाल घूरवा उर्फ़ जगमोहन राम उसके पास आया और 20 डिसमिल जमीन बिकवाने का झांसा देकर उससे पर्चा पट्टा ले लिया और कुछ दिन बाद जगमोहन ने उसे सफदर हुसैन से मिलवाया और 20 लाख रूपये में 1 एकड़ 26 डिसमिल जमीन बेचने का सौदा हुआ। दलाल और सैयद सफदर हुसैन ने उसे 26 सितंबर 2023 को कार में बैठाकर लोरो लेकर गए।

यहाँ एक ढाबा में उसे मुर्गा भात खिलाया और फिर आरोपियों ने पीड़ित किसान को 15 लाख का चेक दिया तो किसान ने नगद राशि देने की मांग की। कुनकुरी के रजिस्ट्री आफिस में उससे एग्रीमेंट और मशीन में अंगूठा लगवा लिया गया। पीड़ित किसान ने शिकायत की है कि उसे रजिस्ट्री के पहले और ना ही बाद में जमीन की कोई रकम मिली है।

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
कुनकुरी तहसील कार्यालय में नामांतरण ना करने का आवेदन दिया और कुनकुरी थाने में शिकायत की। सफदर हुसैन ने बिना उसे बताये,उसके खाते में 5 लाख 10 हजार रूपये डाल दिया और 15 लाख का चेक दिया। लेकिन आरोपियों के खाते में पैसे ना होने की वजह से चेक बैंक में जमा ही नहीं हो पाया। कुनकुरी पुलिस द्वारा कार्रवाई ना किए जाने पर, पीड़ित किसान बुधन राम ने बगिया स्थित सीएम कैम्प कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी।

कैम्प कार्यालय के निर्देश पर कलेक्टर डा. रवि मित्तल ने कुनकुरी के एसडीएम को मामले की जांच का आदेश दिया। कुनकुरी के तहसीलदार की शिकायत पर कुनकुरी पुलिस ने सैय्यद सफदर हुसैन और जगमोहन राम के विरुद्ध धारा 420 और 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है।

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