रायपुर: नशे की गोली बेचने के मामले में रायपुर की NDPS स्पेशल कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए 15 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1.50 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश दिलेश कुमार यादव की अदालत ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया है। इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक विनोद भारत ने की। अक्टूबर 2023 में टिकरापारा पुलिस ने मठपुरैना सिमरन सिटी गेट के पास के मार्टिन सैमुअल उर्फ गोल्डी के पास से प्रतिबंध
नशीली 2000 नग बरामद की थी। जिसका वजन 1000 ग्राम था। पुलिस को सूचना मिली थी कि मार्टिन सैमुअल अवैध तरह से नशे की गोली बोचने का काम करता है। जिसके बाद टिकरापारा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया कर NDPS की धारा के तहत FIR दर्ज की थी। नशे की गोली बेचने के मामले में पुलिस की ओर से 14 दिसंबर 2023 को कोर्ट में चालन पेश किया गया। लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट 1 साल भीतर ही यह फैसला सुनाया है।