अब टेबल के नीचे से पास नहीं हो पाएंगे अवैध निर्माण के नक्शे, भू-माफियाओं की भी खैर नहीं
Illegal construction सरकार ने अवैध निर्माणों की कार्रवाई के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाने का निर्णय लिया है. अब गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध निर्माण की कार्रवाई ऑनलाइन भी की जा सकेगी. इसके लिए प्रवर्तन पोर्टल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने काम भी शुरू कर दिया है. शासन ने इस पोर्टल पर पुराना डाटा जल्द अपलोड करने का आदेश दिया है. इसके तहत अवैध निर्माणकर्ता को भी कार्रवाई की पूरी जानकारी होगी. एलडीए (Lucknow Development Authority) मेंअवैध निर्माणों पर अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिये सुनवाई होगी. इस नियम को सोमवार से लागू कर दिया गया है. एलडीए की नोडल अधिकारी ने जानकारी दी है कि पोर्टल पर टेस्टिंग कराई गई थी.
Illegal construction जिसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें सामने आई थीं. आवास बंधु निदेशक को इनका निवारण करने के लिए कहा गया था. अब समस्या दूर कर पोर्टल पर काम शुरू कर दिया गया है. अब इसी पोर्टल पर नई कार्रवाई करने के साथ-साथ पुराने केस भी अपलोड किए जाएंगे. इस पोर्टल के जरिए शासन स्तर पर अवैध निर्माण के केस की निगरानी की जा सकेगी. अवैध भवन के मालिक को भी कार्रवाई की पूरी जानकारी होगी. साथ ही, कॉजलिस्ट भी पोर्टल पर जाली जाएगी. जानकारी के मुताबिक, अफसरों का कहना है कि अभी तक प्रवर्तन कोर्ट से सील या ध्वस्तीकरण के आदेश फाइल में ही रह जाते थे. पेशकार या इंजीनियर इन्हें अपने फायदे के लिए फाइल से बाहर ही नहीं आने देते थे.
Illegal construction कई बार ऐसा भी हुआ है कि आदेश जारी होने के महीनों बाद उनकी जानकारी मिल पाई और कार्रवाई हो सकी. कई आदेश बाहर ही नहीं आते और अवैध निर्माण कर दिया जाता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.