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दुकान, मॉल में खरीदारी के बाद बिल के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं, सरकार ने जारी किया ये अहम एडवाइजरी

नई दिल्ली : दुकान, मॉल जैसी जगहों में शॉपिंग करने के बाद दुकानदार बिल बनाने के बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगे तो इससे इनकार कर सकते हैं (Mobile number is not required for billing)। दरअसल, स्कैम मैसेज और कॉल की बढ़ती संख्या के बीच केंद्र सरकार ने ग्राहकों के हित में एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने विक्रेताओं को सामान खरीदने या सेवाएं देने के लिए ग्राहकों के मोबाइल नंबर लेने पर जोर नहीं देने को कहा है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस एडवाइजरी के बारे में जानकारी दी। (Mobile number not required for bill)

सचिव ने कहा, ”विक्रेताओं का कहना है कि जब तक पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं दिया जाता, तब तक वे बिल नहीं बना सकते हैं। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक गलत तरीका है और जानकारी एकत्र करने के पीछे कोई ठोस तर्क नहीं है।” उन्होंने आगे कहा कि “हमें ग्राहकों के गोपनीयता की चिंता है। ग्राहकों के हित में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए खुदरा उद्योग और उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और फिक्की को एक एडवाइजरी जारी की गई है।”

दरअसल ग्राहकों की तरफ से शिकायत के मिलने के बाद यह निर्देश दिया गया है। (Mobile number is not required for billing) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि ग्राहकों ने कई खुदरा विक्रेताओं के बारे में शिकायत की है कि अगर मोबाइल नंबर देने से इनकार करने पर विक्रेता सर्विस नहीं देते हैं। (Mobile number not required for bill)

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