BREAKING: दो साल की मासूम बच्ची से उसके पिता के दोस्त ने किया घिनौनी हरकत, जाने पूरा मामला
14 अक्टूबर (भाषा) मध्य प्रदेश के इंदौर में दो साल की बच्ची का उसके पिता के ट्रक ड्राइवर दोस्त ने कथित तौर पर अपहरण कर उससे बलात्कार किया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रशांत चौबे ने बताया कि माता-पिता के साथ बुधवार-बृहस्पतिवार की रात अपनी झोपड़ी में सो रही मासूम को आरोपी दिनेश डाबर (36) चुपचाप उठा कर ले गया और पास में सुनसान जगह पर उससे दुष्कर्म करने के बाद उसे घायल अवस्था में वहीं छोड़कर फरार हो गया। आरोपी डाबर दो बच्चों का बाप है, जिसमें से उसकी 10 वर्षीय बेटी भी है। (he gave this information to his senior)
उन्होंने कहा कि जब होमगार्ड रोहित परमार और अभिनव सेन अपने कार्यालय जा रहे थे, तो उन्होंने बच्ची को उसके घर से लगभग तीन किलोमीटर दूर कैट रोड पर रास्ते में रोते हुए देखा चौबे ने बताया कि इस बच्ची के नाजुक अंगों से काफी खून बह रहा था। दोनों होमगार्ड जवानों ने बच्ची को वहां से उठा लिया और उसके माता-पिता की तलाश शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी।उन्होंने कहा कि इस बीच दोनों को पता चला कि पीड़िता के माता-पिता ने शहर के चंदननगर थाने में अपनी बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है।चौबे ने बताया, ‘‘बच्ची के माता-पिता से संपर्क किया गया और उनकी बच्ची को उनके हवाले कर दिया गया। वे उसे अस्पताल ले गए, जहां पता चला कि बच्ची का यौन शोषण किया गया है। उसकी सर्जरी हुई और अब उसकी हालत स्थिर है।’’(he gave this information to his senior)
उन्होंने कहा कि आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दिखा कि ट्रक चालक अपने ट्रक को लेकर इस बच्ची के घर के पास घटना की रात में आया था। चौबे ने बताया कि बच्ची के पिता ने इस ट्रक चालक की पहचान मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा निवासी अपने दोस्त दिनेश डाबर के रूप में की, जो घटना से कुछ घंटे पहले उस शाम को भी उससे मिलने उसकी झोपड़ी में आया था।
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चंदननगर थाना प्रभारी अभय नेमा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि डाबर को पीथमपुर के पास से उस समय बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया जब वह टांडा जा रहा था। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार सहित भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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