गरियाबंद: आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में हो रहे अवैध रूप से गांजा, हीरा, शराब, वन्य प्राणियों के अवैध तस्करी को रोकने एवं अपने-अपने थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उमनि/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम काम्बले के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी. सी. पटेल के मार्गदर्शन व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद पुष्पेंद्र नायक के पर्यवेक्षण में विशेष अभियान चलाया जा रहा हैं। जिसके परिणाम स्वरूप अवैध तस्करों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी कड़ी में थाना प्रभारी पांडुका को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम अतरमरा के लीलाराम ध्रुव एवं दिलीप कुमार ओगरे द्वारा अधिक मात्रा में अवैध रूप से देशी महुआ शराब बिक्री एवं परिवहन कर रहा है जिसकी सूचना पर थाने में टीम गठित कर बताए गए घटनास्थल पर पुलिस टीम को रवाना किया गया जहां पर लीलाराम ध्रुव एवं दिलीप कुमार ओगर को अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करते पाया गया।
जिसे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना (01) नाम लीलाराम ध्रुव पिता आसकरण ध्रुव उम्र 29 वर्ष निवासी कुम्हारपारा थाना पांडुका एवं (02) आरोपी दिलीप कुमार ओगेर पिता दरोगा राम ओगेर उम्र 30 वर्ष साकिन अतरमरा थाना पांडुका के कब्जे से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती ₹4000 को समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(2 ) आबकारी एक्ट का पाए जाने से आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के उक्त आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जल भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पांडुका निरीक्षक सूर्यकांत भारद्वाज, सउनि गोपाल राम साहू, प्रधान आरक्षक ओंकार साहू, आरक्षक रामकुमार खैरवार, सैनिक भामेंद्र साहू का कार्य सराहनीय रहा।
नाम आरोपी
(01) लीला राम ध्रुव पिता आसकरण ध्रुव उम्र 29 वर्ष निवासी कुम्हारपारा थाना पांडुका (02) आरोपी दिलीप कुमार ओगेर पिता दरोगा राम ओगेर उम्र 30 वर्ष साकिन अतरमरा थाना पांडुका ।