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इस घटना से ले सबक : रिटायर्ड टीचर के साथ धोखाधड़ी का मामला, इंडसाइंड बैंक की महिलाकर्मी ने ऐसे दिया था अंजाम, 2018 के बाद अब पुलिस ने…

प्रार्थी केशव शरण वैष्णव पिता मनहरण दास वैष्णव एवं मनहरण दास वैष्णव पिता झुमुक दास वैष्णव उम्र 73 साल साकिन वार्ड क्रमांक 17 तिल्दा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं प्रार्थी मनहरण दास वैष्णव का खाता क्रमांक 100023673990 इंडसईड बैंक शाखा तिल्दा में है जिसके नाम से एटीएम बना हुआ है।

 किंतु प्रार्थी खाताधारक को एटीएम उपयोग करने नहीं आता है बैंक के सहायक मैनेजर आरोपिया सुष्मिता त्रिपाठी के द्वारा यह संज्ञान रखते हुए की खाताधारक सेवानिवृत्त वृद्ध व्यक्ति है जिसे एटीएम उपयोग करने नहीं आता उससे आर्थिक लाभ लेने के आशय से जानबूझकर खाताधारक के एटीएम को बिना सहमति के अपने पास रखकर दिनांक 05/08/2018 एवं दिनांक 25/08/2018 को कार्ड स्वाईप कर   क्रमशः  1367/-₹ ,147/₹ को गलत तरीके से खर्च कर दुरुपयोग किया गया है

इसी प्रकार खाताधारक की बिना अनुमति के एटीएम कार्ड के माध्यम से दिनांक 29/09/ 2018 को 40,000/- ₹ नगद आहरण कर खाताधारक को ना देकर खाताधारक के साथ धोखाधड़ी किया है इंडसईड  बैंक शाखा तिल्दा के मैनेजर आरोपी सुनील कुमार देवांगन डिप्टी ब्रांच मैनेजर आरोपी प्रताप कुमार दास रीजनल हेड आरोपी बृजेश तिवारी एवं ब्रांच मॉनिटरिंग यूनिट आरोपी विजय आहूजा के द्वारा आरोपिया सुष्मिता त्रिपाठी का बचाव करते हुए उनके खिलाफ कोई त्वरित कार्यवाही नहीं किए उन्होंने बैंक की छवि को बचाने का प्रयास करते हुए मामले को दबाने का प्रयास किए हैं आरोपिया सुष्मिता त्रिपाठी के द्वारा एक वृद्ध पेंशन धारी खाताधारक को भ्रम में रखकर प्रार्थी की पत्नी और लड़की के भी बीमा पॉलिसी की गई है ।

खाताधारक प्रार्थी के खाते में पर्याप्त रकम होने के बावजूद संबंधित बीमा कंपनियों को खाताधारक के खाते से बीमा की रकम का पेमेंट भी ना कर आरोपियों सुष्मिता त्रिपाठी के द्वारा बैंक एवं बीमा पालिसी नियमों की भी अवहेलना की गई जिसके संबंध में बैंक के शाखा प्रबंधक एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा आरोपियों के उपयोग को जानबूझकर अनदेखा कर आरोपिया का समर्थन करते हुए उसके विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही नहीं किया गया है आरोपीगण के द्वारा आरोपियों के साथ मिलकर एक राय होकर अपराधिक कृत्य में लिप्त होना पाया गया है जिस पर दिनांक 18/01/ 2022 को सभी आरोपीगण के विरुद्ध अपराध धारा कायम कर विवेचना में लिया गया प्रकरण विवेचना के दौरान पतासाजी हेतु पुणे महाराष्ट्र पुलिस स्टाफ गया था जो पतातलाश पर प्रकरण की मुख्य आरोपिया सुष्मिता त्रिपाठी के मिलने पर पूछताछ किया गया तथा धारा 91 जा.फौ. का नोटिस देकर प्रकरण से संबंधित एटीएम क्रय विक्रय रशीद एवं अन्य कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया जिस पर कोई कागजात एटीएम नहीं होना लिखकर हस्ताक्षर की है।

 पूछताछ पर जुर्म स्वीकार करने पर एवं अपराध सबूत पाए जाने पर दिनांक 17/02/2022 के 12:15 बजे विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपियों के पति अश्वनी कुमार सड़गे को दिया गया है। स्वास्थ्य एवं कोविड परीक्षण कराकर माननीय न्यायालय श्री आर.एस. वानखेडे JMFC पिपरी पुणे महाराष्ट्र में ट्रांजिट रिमांड पेश कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर आज दिनांक 19/02/2022 को आरोपियों को लेकर थाना तिल्दानेवरा आकर आरोपिया का  ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही निरीक्षक मोहसिन खान के निर्देशन में सहायक उपनिरीक्षक शंकर लाल वर्मा सहायक उपनिरीक्षक अमीला नाग एवं आरक्षक नवीन लहरे के द्वारा किया गया उपरोक्त अधिकारी कर्मचारी के द्वारा धोखाधड़ी के गंभीर अपराध के मुख्य आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है जो बहुत प्रशंसनीय एवं सराहनीय कार्य है।

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