वाहन चालक कृपया ध्यान दें, दूसरे को अपनी गाड़ी चलाने के लिए देना पड़ सकता है महंगा, इतने लाख के मुआवजा भरेगा गाड़ी मालिक…
अगर आपने अपना वाहन किसी और व्यक्ति को चलाने के लिए दिया हुआ है तो ध्यान रखें कि आपका वाहन सही हाथों में हैं कहीं ऐसा ना हो कि वाहन चालक की गलती का खामियाजा आपको भुगताना पड़े। ऐसे ही सड़क दुर्घटना के एक मामले में वाहन मालिक को वाहन चालक की गलती के एवज में 24 लाख रुपये का मुआवजा भरने के आदेश दिए गए हैं। इस वाहन चालक की गलती की वजह से उसका एक दोस्त 80 फीसदी दिव्यांग हो गया, जबकि दूसरा दोस्त भी जख्मी हुआ।
ये है मामला
दरअसल आरोपी चालक अपने दो दोस्तों के साथ मौज-मस्ती के लिए मालिक के व्यावसायिक वाहन को लेकर निकला। सुबह का समय होने के कारण वह वाहन को उल्टे-सीधे तरीके से तेज रफ्तार में चलाने लगा। तभी यह वाहन बीच सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में वाहन चालक के दोनों दोस्त गंभीर रुप से जख्मी हुए। उपचार के दौरान एक दोस्त को अपना एक पैर गंवाना पड़ा, जबकि दूसरे दोस्त को भी चोंटें आईं। मामला अदालत पहुंचा।
आरोपी और पीड़ित मस्ती कर रहे थे
अदालत में वाहन चालक की गलती साबित हुई, लेकिन पेंच तब आया जब इस वाहन का बीमा करने वाली कंपनी ने दोनों पीड़ितों को गवाह के तौर पर बुलाया और पूछा की वह वाहन में किसी काम से गए थे। इस पर इन दोनों पीड़ितों ने कहा कि वह मौज-मस्ती के लिए निकले थे और उनका दोस्त जोकि व्यावसायिक वाहन चला रहा था। वह लापरवाहपूर्ण तरीके से वाहन को बार-बार यहां-वहां घूमा रहा था। वाहन की स्पीड भी बहुत तेज थी। बीमा कंपनी ने अदालत में कहा कि क्योंकि आरोपी और पीड़ित मस्ती कर रहे थे। इस हादसे के लिए निजीतौर पर वाहन चालक जिम्मेदार है, इसलिए मुआवजा रकम की भरपाई वाहन का मालिक अथवा ड्राइवर करेगा।
साकेत स्थित एमएसीटी जज डॉ हरदीप कौर की अदालत ने बीमा कंपनी की दलीलों को उचित माना और वाहन मालिक को निर्देश दिया कि वह दोनों पीड़ितों को मुआवजा रकम का भुगतान करे। अदालत ने वाहन मालिक को यह भी कहा कि वह इस रकम को वाहन चालक से बाद में रिकवर करने का दावा भी कर सकता है। यह दुर्घटना 24 दिसंबर 2018 को ओखला इलाके में हुई थी।
दिव्यांग हुए दोस्त को 23 लाख रुपये बतौर मुआवजा मिलेंगे
अदालत ने इस सड़क दुर्घटना में 80 फीसदी दिव्यांग 22 वर्षीय युवक को विभिन्न मदों जैसे कि भविष्य की कमाई, दिव्यांगता के कारण मानसिक व शारीरिक तकलीफ, दूसरों पर निर्भरता आदि के तहत 23 लाख चार हजार 649 रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। इसमें से तीन लाख रुपये पीड़ित को नगद देने को कहा गया है, जबकि 20 लाख रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्सड डिपोजिट करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि प्रतिमाह 25 हजार रुपये का ब्याज उसे प्राप्त होता रहे और उसके रोजमर्रा के खर्च की पूर्ति हो सके।
मामूली जख्मी हुए युवक को 15 हजार रुपये मुआवजा मिला
वहीं इस दुर्घटना में मामूली रुप से जख्मी हुए दूसरे दोस्त को अदालत ने 15 हजार रुपये का मुआवजा देने का निर्देश वाहन मालिक को दिया है। अदालत ने कहा है कि इस पीड़ित को मामूली चोट आईं थी। इसके हिसाब से उसे 15 हजार रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। दोनों मुआवजा रकम पर नौ फीसदी का ब्याज भी अदालत ने पीड़ितों को देने को कहा है।