Divorce given to wife अनूपपुर के कोतमा नगर के वार्ड नंबर 9 से तीन तलाक का मामला सामने आया है जिसमें इस्लाम गंज निवासी रुकईया बी के पति ने उसे प्रताड़ित करते हुए तीन बार तलाक कहकर जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया।
Divorce given to wife पीड़िता ने आरोप लगाया है की पति और पीड़िता के ससुराल वालो ने उससे मोटा दहेज लेने के बाद शादी की और शादी के बाद भी उससे पैसे की मांग की और उसे प्रताड़ित करते थे पति के साथ इस प्रतड़ना में उसकी माँ और उसका भाई का भी हाथ था रविवार को पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करते हुए जांच प्रारंभ कर दी है।
आरोपी शहडोल जिले का निवासी है। पीड़िता रुकईया बी ने कोतमा पुलिस थाने में जाकर अपने पति अब्दुल माजिद पर मारपीट कर तलाक देने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि पति अब्दुल माजिद उम्र 29 वर्ष निवासी छोटी मस्जिद के पास सिंहपुर की शादी उसके साथ करीब 6 साल पहले हुई थी, जिससे उसका एक 4 वर्ष का बेटा अरहान भी है।
Divorce given to wife पीड़िता ने बताया कि पति अब्दुल शादी के बाद से ही मुझे दहेज की रकम को लेकर ताना देते हुए कहता था कि अपने घर से पैसा मांग कर लाओ और मेरे साथ झगड़ा मारपीट करता था। जेठ शकील रंगरेज और अब्दुल शहीद, सास शाहरून निशा भी मुझे दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित करते थे और पति से मारपीट करवाते थे।
जिस पर मैं अपने भाई नईमुद्दीन व निजामुद्दीन से तीन लाख रुपए लेकर पति अब्दुल और ससुराल वालों को दे चुकी हूं। मेरे भाइयों के द्वारा धंधा कराने के लिए एक लाख का सामान कोल्ड ड्रिंक्स, अंडा पति के कहने पर मेरे ससुराल सिंहपुर पहुंचाया गया था। 20 मई को पति ने मुझे तीन बार तलाक बोला और उसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर करते हुए आरोपी पति के विरुद्ध धारा 498-ए , 506 व 34 व 4 का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। तीन तलाक का यह अनूपपुर जिले में पहला मामला है। पीड़िता के द्वारा यह भी शिकायत की जा रही है कि ससुराल वालों ने शिकायत करने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है।