कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाता है, तो वह रेप कहा जाएगा। महिला की सहमति से संबंध बनाया गया हो, लेकिन यह सहमति उसकी हत्या, उसे नुक़सान पहुंचाने या फिर उसके किसी करीबी के साथ ऐसा करने का डर दिखाकर हासिल की गई हो, तो यह भी रेप होगा। महिला को शादी का झांसा देकर संबंध बनाया गया हो, तो वह रेप होगा। महिला की मर्जी से संबंध बनाया गया हो, लेकिन सहमति देते वक्त महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो या फिर वह नशे में हो और उस सहमति के नतीजों को समझने की स्थिति में न हो, तो रेप होगा
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में सात साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है. इस घटना को एक 12 साल के नाबालिग लड़के ने अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह मामला सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है.(Chhattisgarh Crime)
आम दिलाने का लालच दिया
दरअसल ग्राम देवनगर में रविवार के दिन कुछ बच्चों का समूह आम के पेड़ के नीचे खेल रहा था. इसी दौरान वहीं की रहने वाली एक 7 साल की बच्ची आम तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन आम तोड़ने में हर बार असफल हो रही थी. ये सब देखकर पड़ोस में रहने वाले नाबालिग बच्चे ने उसे आम दिलाने की बात कही. बच्ची से कहा कि घर पर आम रखा हुआ है, चलो देता हूं. लड़के की बात मानकर लड़की उसके साथ चली गई.
घर ले जाकर किया रेप
तब लड़का उसे मवेशी बांधने की जगह पर ले गया और आम दिया और फिर उसके साथ रेप किया. घटना के बाद बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची तो उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था. परिजनों ने ये सब देखकर बच्ची से पूछताछ की तो पूरे मामले का पता चला. जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर सबसे पहले स्थानीय नजदीकी अस्पताल में लेकर गए. जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल सूरजपुर रेफर कर दिया गया.
पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई
इस मामले की जानकारी सूरजपुर पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के को पकड़ लिया है. पुलिस ने नाबालिग लड़के के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. चाइल्ड लाइन के सहयोग से नाबालिग से पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस संदेह पर भी जांच कर रही है कि मोबाईल पर पोर्न वीडियो देखने की वजह से तो यह वारदात नहीं हुई है. इस संबंध में एएसपी हरीश राठौर ने बताया कि मामले में धारा 376, पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड पर पेश कर दिया गया है.(Chhattisgarh Crime)
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