
कवर्धा। सुदूर वनांचल के सबसे बड़े ग्राम पंचायत चिल्फी में जल जीवन मिशन के कार्यों में सुस्ती बरती जा रही है। घरों में नल कनेक्शन लगा दिए हैं, लेकिन न पाइपलाइन बिछाई गई है ना ओवरहेड टंकी बनाई गई है इस पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (पीएचई) के ईई जगदीश गौड़ ने ठेकेदार पर 113 दिन का जुर्माना लगाया है। सोमवार को कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने चिल्फी में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए स्वीकृत जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने चिल्फी में स्वीकृत कार्य पाइपलाइन विस्तार, उच्च स्तरीय जलागार (टंकी) निर्माण के कार्यों में प्रगति लाने पीएचई अफसरों को हिदायत दी। (charge of laxity)
कलेक्टर ने मिशन के कार्यों को निर्धारित समय अवधि और अनुबंध के आधार पर प्रगति नहीं लाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अब तक विभाग द्वारा एजेंसी के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी ली। अक्टूबर 2022 में 19.67 लाख भुगतान: पीएचई के ईई श्री गौड़ ने बताया कि जल जीवन मिशन के प्रगतिरत, अपूर्ण और पूर्ण हुए कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि चिल्फी में स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए ठेकेदार ने अतिरिक्त समय की मांग की है। इसमें ठेकेदार को 113 दिन का अर्थदंड लगाते हुए स्वीकृति के लिए जल जीवन मिशन के संचालक को भेजा है। विभाग द्वारा संबंधित एजेंसी को उनके द्वारा अनुबंधित कार्यों का एफएचटीसी 200 नग कार्य का पिछले वित्तीय वर्ष 27 अक्टूबर 2022 को 19.67 लाख रुपए भुगतान किया है। (charge of laxity)