राशन कार्ड धारकों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने नियमों में किया बदलाव, देशभर में होगी…
यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल, लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि राशन दुकान में तौलने में हमेशा गड़बड़ी की जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सरकार ने कोटेदारों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। सरकार ने फ्री राशन की अवधि दिसंबर तक बढ़ा दिया दी है। सरकार जनता को सही तरह से राशन मिले। इसके लिए नया नियम लेकर आई है। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। (Ration Card Update)
राशन तौल में नहीं होगी गड़बड़ी!
दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत जितने भी लोगों को राशन दी जाती है। उसमें कई तरह की गड़बड़ी तौलने वाले लोगों द्वारा की जाती है। इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके बाद अब सभी कोटेदारों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखना अनिवार्य हो गया है।
देश भर में लागू हो गया नया नियम
सरकार के इस आदेश के बाद अब देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को आनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस से जोड़ दिया गया है। यानी अब राशन तौल में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड माडल की प्वाइंट आफ सेल मशीनें मुहैया कराइ गई हैं। आपको बता दें कि ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेंगी।
जानिए क्या कहता है नियम?
सरकार का कहना है कि यह संशोधन एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। दरअसल, लगातार ये शिकायत आती रहती थी कि कई जगहों पर कोटेदार कम राशन तौलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है। (Ration Card Update)
क्या हुआ बदलाव?
सरकार ने जानकारी दी कि ईपीओएस (EPOS) उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है। इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। यानी सरकार अब लाभर्थियों तक पूरा राशन पहुंचाने के लिए सख्त हो गई है।
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