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BREAKING: मुस्लिम और ईसाई बनने वाले दलितों को फिलहाल SC का दर्जा नहीं, केंद्र ने किया आयोग का गठन ,जाने पूरा मामला

Government has constituted this commission इस्लाम और क्रिश्चियनिटी स्वीकार करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का फैसला कम से कम दो साल के लिए टल गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्यन्यायाधीश जस्टिस के जी बालाकृष्णन कमीशन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट रविंद्र जैन और यूजीसी की सदस्य सुषमा यादव आयोग के दो अन्य सदस्य होंगे। आयोग 2 साल में अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं और अगर दिया जाता है तो मौजूदा दलितों पर क्या असर होगा?

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Government has constituted this commission मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले दलितों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा हासिल है।सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अपनाने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने की माँग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में अपना रुख साफ करने को कहा था। 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने इस आयोग का गठन कर दिया है।

Government has constituted this commission इस्लाम और क्रिश्चियनिटी स्वीकार करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग वाली सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका 2004 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था लेकिन 18 साल तक सरकार ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था। जस्टिस ललित के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद 30 अगस्त को यह मामला एक बार फिर सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ तब जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ ने सरकार से 3 हफ्ते में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था।

Government has constituted this commission सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को जब सुनवाई होगी, केंद्र सरकार कोर्ट को बताएगी कि आयोग का गठन कर दिया गया है। आयोग को 2 साल का समय दिया गया है। और केंद्र सरकार के इस जवाब से संतुष्ट होने के बाद सुनवाई अगले दो साल के लिए टल जाएगी।

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