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BREAKING :- अगर आप दशहरे दीपावली की तैयारी में है तो जाने केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मिली अनुमति ।

डेस्क RJ :- संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक कार्यों और कार्यक्रमों के दौरान COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए SOP जारी की है. संस्कृतिक मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के कंटेनमेंट जोन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी. वहीं गाइडलाइन में कहा गया है कि आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि वह कोरोना की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करें. संस्कृति मंत्रालय ने गाइडलाइन में कहा है कि अगर आयोजन खुली जगह में हो रहा है तो वहां दूरी बनानी है और अगर आयोजन किसी हॉल में हो रहा है तो उसकी क्षमता का 50 प्रतिशत ही लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी.।

फेस्टिव कार्यक्रम के दौरान करना होगा इन नियमों का पालन।

1- कार्यक्रम स्थल की पहचान कर विस्तृत कार्य योजना तैयार करें ताकि थर्मल स्क्रीनिंग, शारीरिक दूरी के नियम और सैनेटाइजेशन इत्यादि के साथ नियमों का पालन हो सके. 

2- रैली और विसर्जन जुलूस के मामले में लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

3- लंबी दूरी की रैली और जुलूस के लिए एंबुलेंस सेवाएं उपलब्ध होंगी.

4- कई दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों जैसे प्रदर्शनी, मेला, पूजा पंडाल, रामलीला पंडाल में लोगों की अधिकतम संख्या सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय होने चाहिए.

https://youtu.be/9RK1gy9BfFU

7- वालेंटियर्स को थर्मल स्कैनिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनाकर तैनात किया जाए. 

8- थियेटर और सिनेमा कलाकारों के लिए जारी गाइडलाइंस स्टेज कलाकारों पर भी लागू होंगी.

9- सैनिटाइजर और थर्मल गन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए फ्लोर पर मार्किंग की जाए. 

10- साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखा जाए. 

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