
रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है। आजम को थोड़ी देर में सजा सुनाई जा सकती है। उनके खिलाफ यह केस 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम को इस मामले में दोषी माना है। इस मामले में आजम को अधिकतम तीन साल तक की सजा सुनाई जा सकती है।
आजम के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए रामपुर के थाना शहजाद नगर में मामला दर्ज करवाया गया था। तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने यह केस दर्ज कराया था।
इसमें मुख्यमंत्री, रामपुर के तत्कालीन डीएम और चुनाव आयोग को लक्ष्य करके भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। मामले में आजम खान की ओर से बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। लम्बी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 जुलाई को फैसले की तारीख मुकर्रर की थी। इससे पहले भड़काऊ भाषण के एक अन्य मामले में आजम खान को राहत मिल चुकी है। इस मामले में भी आजम राहत की आस लगाए बैठे थे लेकिन शनिवार को अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।