नई दिल्ली: महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को दिल्ली की निचली अदालत से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. जमानत देते हुए कोर्ट ने शर्त रखी कि बृजभूषण बिना बताए देश के बाहर नहीं जाएंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर स्क्रूटनी 28 जुलाई को होगी.
बृजभूषण शरण सिंह के अलावा उनके करीबी और कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी जमानत मिल गई है. उन्हें बृजभूषण शरण सिंह के साथ इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया है. महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाए हैं कि वो ऐसे वक्त में बृजभूषण शरण सिंह से मुलाकात कराते थे जब वो अकेले रहते थे. दिल्ली पुलिस की चार्जशीटके मुताबिक, शिकायत करने वाली पहलवान 3 अलग-अलग मौकों पर बृजभूषण शरण सिंह से मिलने दिल्ली स्थित उनके ऑफिस गईं थीं, तब वे अकेली थीं. एक मामले में महिला पहलवान के पति और दूसरे मामले में पहलवान के कोच को बाहर ही रोक दिया गया था.
दिल्ली के जंतर-मंतर में दिया था 38 दिन तक धरना
बता दें कि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे बड़े पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर में महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर 38 दिन तक धरना दिया था. हालांकि, पुलिस ने बीती 28 मई को कानून व्यवस्था का हवाला देकर पहलवानों को वहां से हटा दिया था.