CG News: होली के चलते शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर, इस जिले में हुआ ड्राई-डे की घोषणा…
सारंगढ़-बिलाईगढ़: होली पर्व के अवसर पर जिले में 4 मार्च 2026 (रंग खेलने के दिन) को एक दिवसीय ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने जिले में मदिरा के भंडारण, विनिर्माण, विक्रय, संग्रहण, धारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला की सीमा में संचालित समस्त देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की
फुटकर दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इनमें देशी मदिरा दुकान (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकान (सीएस-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा दुकान (एफएल-1 घघ कंपोजिट) के साथ-साथ उनसे संलग्न अहाते भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सीएस-2 (ग-अहाता), सीएस-2 (ग-कंपोजिट अहाता) और एफएल-1 (ख-अहाता) भी बंद रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री, परिवहन या अवैध भंडारण पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संबंधित आबकारी और पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय कर दिया गया है, जो संदिग्ध स्थानों, गोदामों और वाहनों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने कहा कि होली जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को दें।
प्रशासन का मानना है कि शुष्क दिवस घोषित करने से पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी रहती है और किसी भी अप्रिय घटना की संभावना कम होती है। पुलिस विभाग भी संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखेगा, ताकि होली का त्योहार आपसी भाईचारे और शांति के साथ संपन्न हो सके। जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय से पूर्व अपनी दुकानों को बंद कर दें और नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।






